ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: सहरसा में पुलिस की टीम हमला, थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी घायल BIHAR: नहाने के दौरान पोखर में डूबने से दो बच्चों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम Bihar Crime News: चप्पल खोलकर मंदिर में घुसा चोर, हाथ जोड़कर माता से मांगी माफी; फिर उड़ा ले गया किमती सामान Life Style: अधिक देर तक बैठकर काम करने से दिमाग में हो सकती है सिकुड़न? जानिए...सही जवाब पटना जिले में NH-139 किनारे बालू स्टॉक से सड़क हादसे, वकील की शिकायत पर SDPO ने थानाध्यक्षों को जांच कर एक्शन लेने को कहा Summer Special Trains: इस रूट पर रेलवे चलाने जा रहा समर स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली से बिहार आना हो जाएगा आसान Summer Special Trains: इस रूट पर रेलवे चलाने जा रहा समर स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली से बिहार आना हो जाएगा आसान Vat Savitri Vrat 2025: इस दिन मनाया जाएगा वट सावित्री व्रत, महिलाओं के लिए क्यों है खास? Bihar News: मंत्री संजय सरावगी ने मुंगेर में की अहम बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश Bihar News: मंत्री संजय सरावगी ने मुंगेर में की अहम बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

जमीन खरीद-बिक्री करने वालों को बड़ी राहत, सर्किल रेट बढ़ाये बगैर आज से रजिस्ट्री के साथ दाखिल-खारिज

1st Bihar Published by: Updated Thu, 01 Apr 2021 07:38:46 AM IST

जमीन खरीद-बिक्री करने वालों को बड़ी राहत, सर्किल रेट बढ़ाये बगैर आज से रजिस्ट्री के साथ दाखिल-खारिज

- फ़ोटो

PATNA : राज्य में जमीन की खरीद-बिक्री करने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने फिलहाल जमीन के सर्किल रेट में कोई इजाफा नहीं करने का फैसला किया है। राज्य सरकार को कई जिलों की समन्वय समिति की तरफ से भेजे गए सर्किल रेट में वृद्धि के प्रस्ताव को विभागीय सचिव ने लौटा दिया है। इसके साथ ही पटना में भी जमीन के सर्किल रेट में वृद्धि के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया था वह खारिज हो गया है। अब पटना में जमीन का सर्किल रेट पुराना ही रहेगा। 


हालांकि जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों के लिए आज से नई सेवा की शुरुआत हो गई है। अब जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही दाखिल ल-खारिज की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। इसके लिए सभी निबंधन कार्यालयों को अंचल कार्यालयों से ऑनलाइन इंटीग्रेट कर दिया गया है। इस इंटीग्रेटेड सिस्टम से अब अंचल कार्यालय से ही जमीन की दाखिल खारिज भी हो जाएगी। जमीन निबंधन के दौरान दाखिल खारिज के लिए निबंधन अधिकारी को आवेदन पत्र देना होगा। 


राज्य सरकार ने इसके लिए बजाता एक फॉर्मेट तैयार किया है। आवेदन के फॉर्मेट में भूमि के विवरण के साथ कई सवालों का जवाब भी देना होगा। खरीदार को यह बताना होगा कि क्या जमाबंदी रैयत ही विक्रेता है? क्या खरीदार की संख्या एक है? क्या विक्रेता की संख्या एक है? जमीन खरीदने और बेचने वालों की जाति, जमाबंदी संख्या, जमाबंदी की भाग संख्या और पृष्ठ संख्या भी दर्ज करनी होगी। अगर तय जवाब फॉर्मेट के मुताबिक रहे तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दाखिल खारिज केवल उन्हीं जमीनों की रजिस्ट्री पर हो पाएगी जिनकी जमाबंदी है।