यह चुनाव मात्र सरकार बदलने का नहीं, धोखा देने वालों से बदला लेने का भी समय है: मुकेश सहनी जमुई में आचार संहिता उल्लंघन: जदयू प्रत्याशी सुमित सिंह के स्वागत में जुटे 50 लोगों पर केस दर्ज, दो नामजद श्री लंगटा बाबा स्टील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निकाली गई भव्य शोभायात्रा, श्रद्धालुओं की सेवा के लिए किए गए विशेष प्रबंध श्री लंगटा बाबा स्टील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निकाली गई भव्य शोभायात्रा, श्रद्धालुओं की सेवा के लिए किए गए विशेष प्रबंध Bihar Election 2025: ‘बिहार में तीन-चौथाई सीटें जीतेगी NDA और बनाएगी सरकार’ राजनाथ सिंह का बड़ा दावा Bihar Election 2025: पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा के लिए किया रोड शो, आरजेडी कार्यकर्ताओं से भिड़ंत होने से बचा Bihar Election 2025: सासाराम में सीएम योगी की ललकार, महागठबंधन पर जमकर बरसे; उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा के लिए मांगे वोट Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में नहीं चलेगा ‘लाल पानी’ का खेल, वोटिंग से पहले शराब स्मगलर्स के खिलाफ बड़ा अभियान, ड्रोन और स्कैनर से हो रही निगरानी Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में नहीं चलेगा ‘लाल पानी’ का खेल, वोटिंग से पहले शराब स्मगलर्स के खिलाफ बड़ा अभियान, ड्रोन और स्कैनर से हो रही निगरानी Bihar News: पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का दो दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम संपन्न, सेवाओं के विस्तार की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम
1st Bihar Published by: Updated Sun, 17 May 2020 07:58:58 PM IST
- फ़ोटो
DELHI : कोरोना वायरस को लेकर देश भर में जारी लॉक़डाउन को केंद्र सरकार ने आज चौथी बार बढ़ा दिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे देश में 31 मई तक लॉकडाउन को बढाने का आदेश जारी कर दिया है. भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है. यह देशबंदी का चौथा फेज होगा, जो सोमवार 18 मई से शुरू होगा और 31 मई को खत्म होगा. रविवार को लॉकडाउन का तीसरे फेज खत्म होने से करीब छह घंटे पहले गृह मंत्रालय ने LOCKDOWN को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दीं.
देखिये लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र सरकार ने नये गाइडलाइंस में क्या सब कहा गया है. क्या क्या खुले रहेंगे और क्या सब बंद -
1. सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक फ्लाइट पर 31 मई तक रोक लगी रहेगी. यानि हवाई जहाजों का परिचालन नहीं होगा.
2. देश के किसी शहर में मेट्रो ट्रेन का परिचालन नहीं होगा.
3. स्कूल-कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन पढ़ाई पर रोक नहीं रहेगी.
4. सभी होटल-रेस्टूरेंट बंद रहेंगे. सरकार की अनुमति लेकर रेस्टूरेंट्स को होम डिलेवरी की अनुमति होगी.
5. सभी श़ॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क 31 मई तक बंद रहेंगे.
6. देश के सभी धार्मिक स्थल यानि मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे और चर्च बंद रहेंगे.
7. पूरे देश में किसी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या दूसरे तरह के सामूहिक आयोजन की इजाजत नहीं होगी.
8. केंद्र सरकार ने कंटेंनमेंटन जोन के अलावा दूसरे इलाकों में इन गतिविधियों को चालू करने की मंजूरी दी है.
9. अगर दो राज्यों में आपसी सहमति हो तो दोनों राज्यों के बीच बस सेवा और दूसरे तरह के वाहनों की आवाजाही को मंजूरी मिलेगी.
10. राज्य सरकारें अपने राज्य के भीतर बसों और दूसरे पैसेंजर गाडियों के परिचालन का फैसला ले सकती हैं.
11. सभी राज्यों को वाहनों के परिचालन में केंद्र के नियमों का पालन करना होगा. यानि सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर दूसरे एहतियात बरतने होंगे.
अब तीन के बजाय पांच जोन में बांटे जायेंगे इलाके, कंटेंनमेंट जोन में ज्यादा सख्ती होगी
केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर पूरे देश को पहले रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा था. लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक देश को पांच जोन में बांटा जायेगा. अब बफर, कंटेंनमेंट, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन होंगे. देखिये क्या है इन जोन को लेकर केंद्र सरकार का निर्देश -
1. ग्रीन जोन घोषित करने का जिम्मा अभी भी केंद्र सरकार के पास होगा. कोई राज्य सरकार खुद से ग्रीन जोन घोषित नहीं कर सकेगी.
2. बफर, कंटेंनमेंट, रेड और ऑरेंज जोन घोषित करने का जिम्मा जिला प्रशासन का होगा. केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक इन इलाकों को चिह्नित किया जायेगा.
3. केंद्र सरकार ने कंटेंनमेंट जोन में ज्यादा सख्ती जारी रखने का निर्देश दिया है. इस जोन में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा होगा.
4. कंटेनमेंट जोन में सघन तरीके से जांच का अभियान चलेगा. सरकार हर घऱ तक पहुंच कर लोगों की जांच करेगी.
देश भर में रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्देश
केंद्र सरकार ने शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश जारी किया है. इस 12 घंटे के अंदर सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़ी गाडियों और लोगों की आवाजाही की अनुमति होगी. राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को रात्रि कर्फ्यू से लेकर धारा 144 लागू करने के निर्देश दिये गये हैं.
बुजुर्गों, बच्चों के घऱ से निकलने पर पूरी तरह से रोक
केंद्र सरकार ने एक बार फिर से 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों के घऱ से बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी.
राज्य सरकारों को और सख्ती बरतने की मिली छूट
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये छूट दी है कि वे अपने राज्य के हालात को देखते हुए और सख्ती बरत सकती हैं. लेकिन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों से ज्यादा छूट देने का अधिकार किसी राज्य को नहीं होगा.