Lottery winner: एक करोड़ की लॉटरी का विजेता अब तक लापता, ढोल-नगाड़े बजाकर हो रही तलाश Lottery winner: एक करोड़ की लॉटरी का विजेता अब तक लापता, ढोल-नगाड़े बजाकर हो रही तलाश Bihar Election 2025: खत्म हुआ बिहार विधासभा चुनाव को लेकर वोटिंग, अब रिजल्ट का इंतजार, इस दिन होगा फैसला और नीतीश या तेजस्वी; किसको मिलेगी गद्दी? भोजपुर में महिला की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम हंगामा Delhi blast : लाल किला विस्फोट पर अमित शाह की सख्त कार्रवाई, एनआईए को जांच और दोषियों पर यूएपीए के तहत मुकदमा; कहा - 'एक-एक गुनहगार को अंजाम भुगतना होगा', Bihar Election 2025: 95 साल के उम्र में जज्बा, ई-रिक्शा से मतदान करने आ रही बुजूर्ग की हसरत रह गई अधूरी; जानिए क्या हुआ? Bihar Election 2025: शिवहर में बोगस वोट डालने की कोशिश, चार गिरफ्तार, डीएम ने की पुष्टि Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट के बाद बिहार के इस प्रसिद्ध मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, रखी जा रही सख्त निगरानी Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट के बाद बिहार के इस प्रसिद्ध मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, रखी जा रही सख्त निगरानी Bihar School Mobile Ban: बिहार के स्कूलों में छात्रों के मोबाइल पर लगा बैन, शिक्षा विभाग ने जारी किया सख्त निर्देश; जानें क्या है वजह
1st Bihar Published by: Updated Sun, 14 Nov 2021 10:11:55 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार में महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. अब बिहार के कारखानों में महिलाएं रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी. लेकिन इसके साथ ही महिला कर्मचारियों को जबरन आने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है. इसके लिए श्रमिकों के सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य नियमावली 2021 बनायी गई है. नियमावली के प्रस्ताव को श्रम संसाधन विभाग ने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर 45 दिनों के अंदर इस पर आपत्ति मांगी है. अगर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं मिलती है तो नया श्रम कानून राज्य में लागू कर दिया जाएगा.
नए नियमावली के अनुसार, महिलाओं से नाईट शिफ्ट में काम पर आने के लिए सहमती लेना अनिवार्य होगा. कारखाना मालिक किसी भी परिस्थिति में महिला कर्मी को नाईट शिफ्ट में काम पर आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. नाईट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं से लिखित सहमति लेनी होगी. वहीं महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा की पूरी व्यवस्था करना अनिवार्य होगा. साथ ही कारखानों में सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य किया गया है.
दबाव देकर महिलाओं को काम पर बुलाने की शिकायत पर कारखाने का निबंधन रद्द कर दिया जाएगा और मालिक पर कानूनी कार्रवाई होगी. वहीं नाईट शिफ्ट में काम के दौरान कम से कम दो महिलाओं का होना अनिवार्य है. अकेली महिला कारखाना में काम नहीं कर सकती.
आपको बता दें कि 45 दिनों के अंदर आपत्ति और सुझाव संयुक्त श्रम आयुक्त बिहार या फिर ईमेल Icbihar@bihar.gov.in पर भेजा जा सकता है. सुझाव और शिकायत के लिए व्यक्ति के साथ संगठन का नाम होना चाहिए.