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1st Bihar Published by: Updated Tue, 18 Aug 2020 11:54:24 AM IST
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PATNA : एमएलसी रीतलाल यादव को राहत मिलने की बड़ी खबर सामने आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रीतलाल यादव के खिलाफ जो मामला चल रहा था। इस मामले में कोर्ट ने उनको राहत दी है। इस राहत के बाद रीतलाल यादव अब जेल से बाहर आ सकते हैं।
पटना हाइकोर्ट ने एमएलसी रीतलाल यादव को मनी लॉन्ड्रिंग मामलें में राहत देते हुए यह स्पष्ट किया कि इस मामलें में उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है। न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय की खंडपीठ ने रीतलाल यादव की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया। वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने सुनवाई के दौरान बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलें में अधिकतम सजा 7 वर्षों की होती हैं, जबकि रीतलाल यादव इस मामलें 7 वर्ष से अधिक समय से जेल में रह चुके हैं। इसलिए, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इस मामलें में उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है।