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1st Bihar Published by: Updated Mon, 20 Jan 2020 02:31:33 PM IST
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DELHI : मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर समेत कुल 19 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया है। दोषियों के सजा का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को रेप का आरोपी करार दिया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत ब्रजेश ठाकुर दोषी करार दिया गया है। बताया जा रहा है कि 28 जनवरी को सजा पर बहस होगी। 1546 पेज का साकेत कोर्ट में फैसला सुनाया है।
इस मामले में सीबीआई ने 21 आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर, साइस्ता परवीन उर्फ मधु समेत 20 आरोपित जेल में हैं। आरोप पत्र में आरोपितों पर बलात्कार, आपराधिक साजिश व बाल यौन शोषण रोकथाम अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 6 के तहत आरोप लगाए गए थे। मिली जानकारी के मुताबिक आरोप साबित होने पर आरोपितों को कम से कम दस साल कैद व अधिकतम उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है।गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने फैसले को टालते हुए 20 जनवरी यानि आज की तारीख तय की थी।इस मामले में विभिन्न कारणों से तीन बार फैसला टल चुका था।
गौरतलब है कि ये पूरा मामला बिहार के शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों और युवतियों से दुष्कर्म से जुड़ा हुआ है। दरअसल, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) की रिपोर्ट कई आश्रय गृहों में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न होने की बात सामने आई थी। सीबीआई का आरोप था कि जिस शेल्टर होम में बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है वह ब्रजेश ठाकुर का है। इसके अलावा शेल्टर होम के कर्मचारी और बिहार सरकार के समाज कल्याण के अधिकारी भी मामले में आरोपी हैं।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 7 फरवरी 2019 को मामला बिहार से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था और 23 फरवरी 2019 से ही मामले की साकेत कोर्ट में नियमित सुनवाई चल रही थी।