मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने किराना दुकानदार पेट में मारी गोली, लूट का विरोध करना पड़ा महंगा BIHAR: 30 यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी, कई लोग घायल IGIC पटना में पुराना आउटडोर भवन टूटेगा, मरीजों को मिलेगी नई पार्किंग की सुविधा Bihar News: बिहार उद्यमी एवं व्यवसाय आयोग का गठन...एनडीए के 10 नेताओं को किया गया एडजस्ट, उद्योग विभाग ने जारी की अधिसूचना शराब माफिया ललन यादव की 2.1 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी, पुलिस ने कोर्ट में भेजा प्रस्ताव Bihar News: शिक्षा विभाग का एक भ्रष्ट DPO गिरफ्तार, रिश्वत लेते निगरानी ने पकड़ा, जानें... Bihar News: तेजस्वी नौंवी भी पास नहीं कर सके, उनपर भरोसा कैसे करें? लालू पर BJP का तंज Dsp Suspend: बीपीएससी पेपर लीक कांड के आरोपी DSP को दुबारा किया गया सस्पेंड, हाल ही में हुए थे निलंबन मुक्त Bihar Crime News: गया में 6 वर्षीय बच्ची संग हैवानियत, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस Bihar News: बिहार में बुनियादी ढांचे का विस्तार, बौंसी ROB के लिए वर्क ऑर्डर जारी
1st Bihar Published by: MANOJ KUMAR Updated Mon, 12 Aug 2024 04:43:50 PM IST
- फ़ोटो
MUZAFFARPUR: मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर कोल्हुआ निवासी दिल मोहम्मद के पुत्र मो. समीर सड़क दुर्घटना में 18 अप्रैल को घायल हो गया था। जिसे ग्रीन डायमंड इमरजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जहां के डॉक्टरों ने उसके पैर का ऑपरेशन कर स्टील रॉड लगाया लेकिन उसके हालत में सुधार होने के बजाय और बिगड़ गया।
आनन-फानन में परिजनों ने उसे बेहतर ईलाज के लिए ब्रह्मपुरा स्थित डॉ. शशि आर्थो एंड ट्रॉमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया जहाँ के डॉक्टरों ने इलाज करने के बदले पैर को ही काट कर हटा दिया। जिसके बाद शिकायतकर्ता दिल मोहम्मद ने अपने अधिवक्ता एस.के.झा के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष 2 जुलाई को मुकदमा दायर किया।
मुकदमे की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष पियूष कमल दीक्षित और सदस्य सुनील कुमार तिवारी ने की। सुनवाई के दौरान आयोग ने ग्रीन डायमंड इमरजेंसी हॉस्पिटल और डॉ. शशि ऑर्थो एंड ट्रामा हॉस्पिटल को नोटिस भेजा है, जिसमें दोनों अस्पताल के प्रबंध निदेशक को 9 अक्टूबर को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।
पूरे मामले के संबंध में मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के.झा ने बताया कि यह पूरा मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में कमी की कोटि का मामला है। चूँकि परिवादी के पुत्र का दाहिना पैर ही काट कर हटा दिया गया है, यह चिकित्सकीय लापरवाही को दर्शाता है। परिवादी ने 45 लाख 30 हजार रूपये के हर्जाना का दावा किया है। दोनों अस्पताल के डायरेक्टर को 9 अक्टूबर को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है।