1st Bihar Published by: Updated Apr 16, 2021, 1:59:47 PM
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BHAGALPUR : भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को दस साल की कैद और 10 हजार रुपये आर्थिक दंड देने की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रोहित शंकर की अदालत में दुष्कर्म के आरोपी अमर कुमार को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया है.
बता दें कि घटना 28 दिसंबर 2015 की है. इसाकचक थाना क्षेत्र में आरोपी अमर कुमार ने अपने ही घर के आंगन में खेल रही बच्ची को शाम के समय घर में अकेली बच्ची के होने का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. बाद में बच्ची ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी जिसके बाद इसाकचक थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई.
इसी मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रोहित शंकर की अदालत ने आरोपी अमर कुमार को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है. हालांकि पीड़ित पक्ष को सरकार की ओर से 2 लाख रुपये मुआवजा देने की भी बात कही गई है.