ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: पोखर में डूबने से सास-बहू की दर्दनाक मौत, शादी की खुशियां मातम में बदलीं Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुटा EC, शुरू कर दिया यह बड़ा जरूरी काम Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुटा EC, शुरू कर दिया यह बड़ा जरूरी काम Bihar News: तेज रफ्तार ट्रक ने एम्बुलेंस को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में प्रेग्नेंट महिला की मौत, चार लोग घायल Bihar News: तेज रफ्तार ट्रक ने एम्बुलेंस को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में प्रेग्नेंट महिला की मौत, चार लोग घायल Bihar News: सड़क हादसे में पति की मौत के बाद पत्नी की भी गई जान, तीन मासूम के सिर से उठा मां-बाप का साया Bihar Politics: चिराग ने NDA की निकाली हवा...लोजपा(रामविलास) ने प्रेस कांंफ्रेंस से बनाई दूरी, शुरू किया प्रेशर पॉलिटिक्स Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में बड़ी लूट से हड़कंप, ज्वेलरी शॉप से 10 लाख के जेवर लूटकर भागे बदमाश Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में बड़ी लूट से हड़कंप, ज्वेलरी शॉप से 10 लाख के जेवर लूटकर भागे बदमाश Bihar News: पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अहम बैठक, मंत्री संजय सरावगी ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्रकैद, 2 साल में पूरी हुई सुनवाई

1st Bihar Published by: Updated Wed, 27 Jan 2021 08:01:27 AM IST

नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्रकैद, 2 साल में पूरी हुई सुनवाई

- फ़ोटो

KISHANGANJ : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी एक युवक को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास के साथ साथ एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. साल 2018 में हुई दुष्कर्म की घटना में पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और महज 2 साल के अंदर सुनवाई पूरी कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार सिंह की अदालत में आरोपी मोहम्मद आरिफ को इस मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.

पूरा मामला किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना इलाके से जुड़ा है. जहां 22 नवंबर 2018 को आरोपी मोहम्मद आरिफ ने 8 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. इस मामले में बच्ची के परिजनों ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की. अब महिला थाना कांड संख्या 71/18 में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

अदालत ने दोनों पक्षों की दलील और गवाहों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है. कोर्ट में मोहम्मद आरिफ को नाबालिक बच्ची के साथ बलात्कार और पॉस्को एक्ट में आजीवन कारावास की सजा और एक लाख जुर्माने क साथ ही साथ न्यायाधीश ने चार लाख की राशि बतौर मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. यह राशि सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को दी जाएगी. इस मामले में सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साह ने आरोपी को सख्त सजा दिए जाने के लिए पैरवी की थी.