ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: सड़क हादसे में अनियंत्रित होकर पलटी यात्रियों से भरी बस, 15 घायल Bihar Crime News: चर्चित 'देवर-भाभी' हत्याकांड में तीनों सीरियल किलर को उम्रकैद की सजा Bihar News: परिवहन विभाग की जांच के दौरान हादसे में पुलिसकर्मी घायल, मदद करने की बजाय मौके से फरार हुए अफसर Bihar News: सोशल मीडिया के जुनून ने ली जान की बाजी, युवक रेल इंजन पर चढ़कर हुआ घायल Life Style: नकली कॉफी से रहें सावधान, आपकी सुबह की चुस्की बिगाड़ सकती है सेहत Bihar News: विधान परिषद डाटा डिलीट मामले में SIT का गठन, CIBER SP की अगुआई में 6 सदस्यीय टीम करेगी जांच Bihar Crime News: गया में युवक की पीट-पीटकर हत्या, परिजनों का पुलिस के खिलाफ हंगामा Bihar News: इंडो-नेपाल बॉर्डर पर मानव तस्करी की कोशिश नाकाम, एक युवक गिरफ्तार Bihar News: बिहार को मिलेगा नया एयर कनेक्शन, इस एयरपोर्ट से उड़ानें होंगी जल्द शुरू Bihar News: पुलिस टीम पर हमले में 3 जवान घायल, अपराधियों की तलाश में छापेमारी जारी

नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्रकैद, 2 साल में पूरी हुई सुनवाई

1st Bihar Published by: Updated Wed, 27 Jan 2021 08:01:27 AM IST

नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्रकैद, 2 साल में पूरी हुई सुनवाई

- फ़ोटो

KISHANGANJ : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी एक युवक को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास के साथ साथ एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. साल 2018 में हुई दुष्कर्म की घटना में पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और महज 2 साल के अंदर सुनवाई पूरी कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार सिंह की अदालत में आरोपी मोहम्मद आरिफ को इस मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.

पूरा मामला किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना इलाके से जुड़ा है. जहां 22 नवंबर 2018 को आरोपी मोहम्मद आरिफ ने 8 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. इस मामले में बच्ची के परिजनों ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की. अब महिला थाना कांड संख्या 71/18 में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

अदालत ने दोनों पक्षों की दलील और गवाहों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है. कोर्ट में मोहम्मद आरिफ को नाबालिक बच्ची के साथ बलात्कार और पॉस्को एक्ट में आजीवन कारावास की सजा और एक लाख जुर्माने क साथ ही साथ न्यायाधीश ने चार लाख की राशि बतौर मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. यह राशि सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को दी जाएगी. इस मामले में सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साह ने आरोपी को सख्त सजा दिए जाने के लिए पैरवी की थी.