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ओमिक्रोन को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी, इमरजेंसी मोड में अधिकारियों को आने का निर्देश

1st Bihar Published by: Updated Thu, 16 Dec 2021 08:06:07 AM IST

ओमिक्रोन को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी, इमरजेंसी मोड में अधिकारियों को आने का निर्देश

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PATNA : कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए अब नीतीश सरकार बेहद सतर्क हो गई है। सरकार ने ओमिक्रोन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके लिए अब अधिकारियों को इमरजेंसी मोड में आने का निर्देश दिया गया है। ओमिक्रोन को लेकर राज्य सरकार ने सभी जिलों के डीएम-एसपी और सिविल सर्जन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है, साथ ही साथ नए वैरिएंट से कैसे लोगों को बचाया जाए इसके लिए माइकिंग और जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दे दिया गया है। 


सरकार ने बैकअप प्लान तैयार करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से तैयारी शुरू कर दी है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद सरकार की तरफ से ओमिक्रोन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। सरकार की यह नई गाइडलाइन 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। नई गाइडलाइन में पुरानी गाइडलाइन के अंदर थोड़े बहुत बदलाव के साथ उसे अगले महीने तक विस्तार दिया गया है।


बैकअप प्लान एक्टिवेट

क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की गई कि नए वैरिएंट से मुकाबले के लिए अभी से सतर्कता बरती जाए। सामाजिक दूरी के नियम का पालन किया जाए, लोगों को मास्क पहनने के लिए फिर से जागरूक करने की जरूरत भी है। इतना ही नहीं भीड़भाड़ वाले इलाकों में प्रशासन थोड़ी सख्ती से कार्रवाई करे। कोरोना के बदले हुए ट्रेंड को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग बैकअप प्लान के साथ एक्टिवेट मोड में आ चुका है। 


कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कंपलेक्स में एक बार फिर से आइसोलेशन सेंटर शुरू कर दिया गया है। 110 बेड के आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था की गई है। यहां हर विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। आइसोलेशन सेंटर के हर बेड पर 280 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की सप्लाई का इंतजाम किया गया है।


नई गाइडलाइन में क्या है?


क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद जो नई गाइडलाइन 5 जनवरी 2022 तक के लिए लागू की गई है उसके मुताबिक बाजार पर फिलहाल कोई बंदिश नहीं लगाई गई है। दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान के साथ-साथ प्री स्कूल से हायर एजुकेशन तक के संस्थानों का संचालन पूरी क्षमता के साथ होगा। इसके अलावे धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल और परिवहन पर भी कोई बंदिश नहीं लगाई गई है। हालांकि शादी समारोह में डीजे और बारात के साथ साथ जुलूस पर मनाही लागू रहेगी। 


सिनेमा हॉल, क्लब, जिम और स्विमिंग पूल के साथ-साथ रेस्टोरेंट 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ काम करेंगे। सरकार ने मास्क नहीं पहने वालों पर सख्ती से एक्शन लेने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान प्रशासन ने कुल 24000 से ज्यादा का जुर्माना वसूला है। बुधवार को पटना एम्स में कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि राजधानी में 3 नए मरीजों की पहचान हुई है।