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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 19 Aug 2023 07:04:44 AM IST
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PATNA : ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर लगातार सरकार सजग है। इसको लेकर प्रमुख चौराहा पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर सजा का प्रावधान है। ऐसे में अब सरकार ने एक और नई गाइडलाइन जारी की है। अब लाल बत्ती, ज़ेबरा क्रॉसिंग और गलत दिशा में वाहन चलाने पर 1000 से ₹5000 तक का जुर्माना तय किया गया है। यह निर्देश परिवहन विभाग की तरफ से जारी किया गया है।
दरअसल, अब गलत ओवरटेक और रैश ड्राइविंग पर गाड़ी मालिक को पांच हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही लाल बत्ती, जेब्रा क्रासिंग और गलत लेन में वाहन चलाते पकड़े गए तो वाहनों के प्रकार के मुताबिक एक हजार से पांच हजार रुपये की राशि बतौर जुर्माना वसूली जाएगी। इसमें दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया समेत सभी प्रकार के मध्यम और भारी वाहन शामिल हैं। इस बात की जानकारी खुद परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल द्वारा किया गया है।
परिवहन सचिव द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक लाल बत्ती पर करने पर दोपहिया वाहन से ₹1000 तीन पहिया वाहन से ₹2000 चार पहिया वाहन से ₹3000 मध्य वहां से ₹4000 और भारी वाहन से ₹5000 का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं,ज़ेबरा क्रॉसिंग पर दो पहिया वाहन से ₹1000 तीन पहिया वाहन से ₹2000 चार पहिया वाहन से ₹3000 मध्य वहां से ₹4000 और भारी वाहन से ₹5000 वसूला जाएगा।
इधर, ओवरटेक करने पर दो पहिया वाहन से ₹1000 तीन पहिया वाहन से ₹2000 चार पहिया वाहन से ₹3000 मध्यम वाहन से ₹4000 और भारी वाहन से ₹5000 जुर्माना वसूलने का निर्देश जारी किया गया है।