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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 14 Nov 2023 07:33:19 PM IST
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DESK: पहली पत्नी के रहते दूसरी लड़की के साथ मौज-मस्ती कर रहे शख्स को हाईकोर्ट ने फटकार लगायी। पहली पत्नी को बिना तलाक दिये वह ऐसा कर रहा था। पंजाब के शख्स ने हरियाणा हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि बिना पहली पत्नी को तलाक दिये बिना दूसरी महिला के साथ वासनापूर्ण और व्यभिचारी जीवन जीने को लिव इन रिलेशनशिप या शादी जैसा संबंध नहीं कहा जा सकता है। इसलिए कोर्ट याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा था कि वह लिव इन रिलेशनशिप में हैं। जिससे महिला साथी के परिवार वाले गलत मान रहे हैं। अब तो मुझे जाने से मारने की धमकी दे रहे हैं। याचिकाकर्ता की दलीले सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि पहली पहली को बिना तलाक दिये बिना यह सब गलत है।
ऐसा संबंध विवाह की श्रेणी में नहीं आता है। यह दंडनीय अपराध हो सकता है। लड़की के परिवार वालों पर धमकी देने का आरोप लगाया है लेकिन इसका कोई सबुत कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर सका। हाईकोर्ट के न्यायाधीश कुलदीप तिवारी की एकलपीठ ने दायर इस याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही लड़की अविवाहित है जबकि पुरुष विवाहित है। वह दो बच्चों का बाप भी है। उसके बच्चे अपनी मां के साथ रहते हैं। जबकि शख्स पहली पत्नी से बिना तलाक लिये लिव इन रिलेशनशिप में रहता है। वह उस लड़की के साथ वासनापूर्ण और व्यभिचारी जीवन जी रहा है।