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पप्पू यादव की त्वरित सुनवाई याचिका खारिज, पटना हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

1st Bihar Published by: Updated Thu, 13 May 2021 12:25:06 PM IST

पप्पू यादव की त्वरित सुनवाई याचिका खारिज, पटना हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

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PATNA :  इस वक़्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है जहां पटना हाईकोर्ट ने जाप सुप्रीमो व पूर्व सांसद पप्पू यादव की त्वरित सुनवाई याचिका खारीज कर दी है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खडंपीठ ने जाप सुप्रीमो की याचिका को खारीज किया है. आपको बता दें कि बुधवार को भी उन्होंने पटना हाईकोर्ट में शीघ्र सुनवाई की याचिका दायर की थी जिसे पटना हाई कोर्ट द्वारा खारिज किया गया था.


आपको बता दें कि 32 साल पुराने एक अपहरण के मामले में पप्पू यादव को मिली जमानत को निचली अदालत ने रद्द कर दिया था. साथ ही उनके खिलाफ गैरजामानती वारंट भी जारी किया था. इस आदेश को जाप सुप्रीमो ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए एक त्वरित सुनवाई याचिका दायर की थी.


पप्पू यादव के वकील ने जस्टिस करोल की खंडपीठ से मामले की शीघ्र सुनवाई को लेकर प्रार्थना की थी. जिसे कोर्ट ने त्वरित सुनने से इंकार करते हुए खारिज कर दिया और कोई राहत नहीं दी.