ब्रेकिंग न्यूज़

Success Story: दादा का सपना किया साकार, पहले ही प्रयास में UPSC क्लियर कर बनीं IAS Bihar News: आरा में आवारा कुत्ते का 2 मासूमों पर हमला, बड़े भाई की मौत, छोटा गंभीर हालत में PMCH रेफर Baba Bageshwar in Bihar: धर्म से बड़ी कोई जात नहीं... बिहार में बाबा बागेश्वर का भावुक संदेश, अगला जन्म यहीं मिले तो अच्छा ! Hera Pheri 3: परेश रावल ने छोड़ी फिल्म तो अक्षय ने भेजा 25 करोड़ का लीगल नोटिस, अब निर्देशक प्रियदर्शन का आया बयान Congress files fir against arnab goswami : अर्णब गोस्वामी पर क्यों हुआ केस दर्ज? तुर्किए में ऑफिस के झूठे दावे पर कांग्रेस भड़की! Bihar Police: पटना में ऱिश्वतखोर दारोगा 50 हजार रू घूस लेते गिरफ्तार, महिला की शिकायत पर निगरानी ने टांग लिया Bihar News: गरीब कन्याओं की शादी में सहारा बने अजय सिंह, तीन परिवारों को दी आर्थिक सहायता Gupteshwar Pandey on manish pandey : PMCH के Doctors को परमवीर चक्र दो! मनीष कश्यप को बताया पाकिस्तानी जनरल... पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडेय का जोरदार कटाक्ष! Bihar Police: थानेदार ने दुकानदार से लाखों रू का सामान लिया...पैसा मांगने पर केस में फंसा दिया, चंपारण DIG ने मनबढू इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड Bihar Crime News: पत्नी को चूहे मारने वाली दवा खिला मारना चाहता था शख्स, पिछले 4 साल से दूसरी महिला के साथ हैं नाजायज संबंध

बिहार सरकार के सिस्टम को हाईकोर्ट ने माइंडलेस बताया, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया

1st Bihar Published by: Updated Fri, 16 Jul 2021 08:54:19 AM IST

बिहार सरकार के सिस्टम को हाईकोर्ट ने माइंडलेस बताया, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया

- फ़ोटो

PATNA : नीतीश शासन में बिहार का सरकारी सिस्टम किस कदर काम कर रहा है इसकी पोल लगातार कोर्ट के अंदर खुल रही है। पटना हाईकोर्ट ने अब बिहार सरकार के सिस्टम को बिना दिमाग वाला करार दिया है। शिक्षा विभाग से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि उसकी नजर में भारत के संविधान में परिभाषित कोई भी संस्था इतनी बे-दिमाग की यानी माइंडलेस होकर काम नहीं कर सकती, जितना बिहार सरकार कर रही है। 


दरअसल समस्तीपुर महिला कॉलेज के रिटायर्ड रोकड़पाल के वेतनमान निर्धारण से जुड़े मामले पर सुनवाई करने के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता द्वारा बढ़े वेतनमान की मांग पर शिक्षा विभाग ने याचिकाकर्ता का पे स्केल सेक्शन अफसर तो दूर सहायक के वेतनमान से भी कम कर दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को बकाए राशि का भुगतान 3 महीने के अंदर किया जाए। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 



समस्तीपुर महिला कॉलेज में सेक्शन ऑफिसर रहे रामनवमी शर्मा ने रिटायरमेंट के बाद सही वेतनमान और बकाए रकम के भुगतान के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को मंजूर कर लिया। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने रामनवमी शर्मा की रिट याचिका को मंजूर करते हुए कहा कि इस कोर्ट की नजर में भारत के संविधान में परिभाषित कोई भी संस्था इतनी बे-दिमाग होकर काम नहीं कर सकती जितना बिहार सरकार कर रही है। इसके अलावा अपनी करतूत को छुपाने के लिए इतनी लापरवाही भी कोई संस्था नहीं दिखा सकती जितना बिहार सरकार ने इस मामले में दिखाया है। कोर्ट की इस टिप्पणी से नीतीश सरकार की भारी फजीहत हुई है। कोर्ट ने प्रधान सचिव के ऊपर जुर्माना लगाया सो अलग।