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पटना हाई कोर्ट ने SSP को किया तलब, 18 सितंबर को कार्रवाई रिपोर्ट के साथ बुलाया; जानिए क्या है पूरा मामला

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sep 14, 2023, 4:02:27 PM

पटना हाई कोर्ट ने SSP को किया तलब, 18 सितंबर को कार्रवाई रिपोर्ट के साथ बुलाया; जानिए क्या है पूरा मामला

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PATNA : पटना में महिला अधिवक्ता से लूटपाट मामले में पटना उच्च न्यायालय ने पटना एसएसपी राजीव मिश्रा को तलब किया है। हाई कोर्ट ने 18 सितम्बर को उनसे कार्रवाई रिपोर्ट के साथ पेश को कहा है। बुधवार को पटना के नए म्यूजियम के सामने महिला अधिवक्ता प्रियम के साथ हुई लूट की घटना पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि- वकीलों के साथ ऐसी घटना हो रही है, तो फिर आम लोगों का क्या होगा।


दरअसल, चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने बिहार फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना एसएसपी राजीव मिश्रा को 18 सितंबर को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। इससे पहले बिहार फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स ने  चीफ जस्टिस के कोर्ट में इस घटना का जिक्र करते हुए कार्रवाई का अनुरोध किया।


उन्होंने कोर्ट को बताया कि- बीते कल महिला अधिवक्ता प्रियम अपनी तीन वर्षीय बेटी के साथ पटना स्थित नए म्यूजियम के सामने से आ रही थी। उसी समय तीन लुटेरों ने उनकी बेटी को अपने कब्जे में लेकर उसे मारने की धमकी दी और गहने और अन्य बहुमूल्य सामान लूट लिया। जब उन्होंने घटना की जानकारी वहां मौजूद मोबाइल पुलिस को दी तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर उन्हें थाना जाने को कहा। जिसके बाद महिला अधिवक्ता प्रियम इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए गांधी मैदान थाना पहुंची लेकिन पुलिस ने उन्हें तीन घंटे थाने मे बैठाये रखा। उसके बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की। 


जिसके बाद अब बिहार फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स की ओर ये मामला चीफ जस्टिस के कोर्ट में रखा गया। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक को तलब किया। कोर्ट ने उनसे जानना चाहा कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है। कोर्ट उन्हें 18 सितम्बर 2023 तक पूरी कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। 


इधर, बिहार फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स ने कोर्ट को जानकारी दी कि इससे ठीक एक दिन पहले पटना के जगदेव पथ में एक महिला अधिवक्ता चन्दना के टेम्पो में अराजक तत्वों ने मारपीट कर उनके साथ लूटपाट की। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 18 सितम्बर 2023 को होगी।