1st Bihar Published by: First Bihar Updated Feb 20, 2023, 5:32:35 PM
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PATNA: पटना के कदमकुआं स्थित नेत्रहीन स्कूल का निरीक्षण अब पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल करेंगे। निरीक्षण के बाद वे कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।
राज्य के नि:शक्त बच्चों के लिए बने विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के मामले में आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश जीएस सिंह की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को स्कूल का निरीक्षण करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह जानना चाहा था कि इन शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया क्या थी।
वही राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग को दिव्यांग स्कूलों में शिक्षकों की बहाली को लेकर प्रस्ताव भेजा गया था। जबकि आयोग की तरफ से बताया गया था कि 2018 के बाद ऐसा कोई प्रस्ताव बिहार सरकार की तरफ से नहीं आया था। पटना के कदमकुंआ स्थित नेत्रहीन विद्यालय में मात्र एक संगीत शिक्षक तैनात हैं लेकिन शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 11 है।
कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इस मामले की सुनवाई प्रतिदिन की जाएगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वृषकेतु शरण पांडेय ने कोर्ट को बताया कि 2014 में जो विज्ञापन निकाली गयी उन पदों पर अब तक बहाली नहीं हुई है।