अरवल में अनियंत्रित स्विफ्ट डिज़ायर कार नहर में गिरी, एक युवक लापता, रेस्क्यू जारी Bihar Dsp Suspend: धनकुबेर DSP को नीतीश सरकार ने किया सस्पेंड...SVU ने आय से 1 Cr रू अधिक अर्जित करने के आरोप में दर्ज किया है केस Bihar News: नीतीश सरकार ने शांभवी चौधरी समेत तीन नेताओं की बढ़ाई सुरक्षा, कांग्रेस अध्यक्ष को भी 'वाई' श्रेणी की सिक्योरिटी G.D. Goenka School Purnia : पूर्णिया के जीडी गोयनका विद्यालय ने रचा इतिहास, बच्चों ने जीते 94 पदक पटना पुलिस ने महाकाल गैंग का किया सफाया, भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद Patna Traffic Alert: पटना में बढ़ेंगी दिक्कतें: मीठापुर-सिपारा एलिवेटेड रोड पर इस दिन तक बंद रहेगा आवागमन बिहार में खनन क्षेत्र की संभावनाओं पर उच्चस्तरीय बैठक, रोजगार और राजस्व पर फोकस Sayara Blockbuster Effect : ब्लॉकबस्टर ‘सैयारा’ ने बदली अनीत पड्डा की किस्मत, अब दिखेंगी YRF की अगली फिल्म में पूर्णिया नगर निगम की उपेक्षा से इलाके के लोग नाराज, बीच सड़क पर ही करने लगे धान की रोपनी Amrit Bharat Train: त्योहारी सीजन में यात्रियों को बड़ी राहत, रेलवे चलाएगा शेखपुरा से दिल्ली तक विशेष अमृत भारत ट्रेन
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 20 Feb 2023 05:32:35 PM IST
- फ़ोटो
PATNA: पटना के कदमकुआं स्थित नेत्रहीन स्कूल का निरीक्षण अब पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल करेंगे। निरीक्षण के बाद वे कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।
राज्य के नि:शक्त बच्चों के लिए बने विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के मामले में आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश जीएस सिंह की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को स्कूल का निरीक्षण करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह जानना चाहा था कि इन शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया क्या थी।
वही राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग को दिव्यांग स्कूलों में शिक्षकों की बहाली को लेकर प्रस्ताव भेजा गया था। जबकि आयोग की तरफ से बताया गया था कि 2018 के बाद ऐसा कोई प्रस्ताव बिहार सरकार की तरफ से नहीं आया था। पटना के कदमकुंआ स्थित नेत्रहीन विद्यालय में मात्र एक संगीत शिक्षक तैनात हैं लेकिन शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 11 है।
कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इस मामले की सुनवाई प्रतिदिन की जाएगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वृषकेतु शरण पांडेय ने कोर्ट को बताया कि 2014 में जो विज्ञापन निकाली गयी उन पदों पर अब तक बहाली नहीं हुई है।