ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: निगरानी के हत्थे चढ़ा अंचल कार्यालय का घूसखोर डाटा ऑपरेटर, 1.10 लाख रिश्वत लेते रंगेहाथ धराया Bullet Train: देश का पहला बुलेट स्टेशन बनकर तैयार, जल्द दौड़ेगी सबसे तेज ट्रेन Mukul Dev: 54 वर्ष की उम्र में अभिनेता मुकुल देव ने दुनिया को कहा 'अलविदा', शोक में डूबा फिल्म जगत Viral Video: कौन है मनोहर लाल धाकड़? जिसने NH पर पार कर दी अश्लिलता की सारी हदें, बीच सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ बनाने लगे संबंध Viral Video: कौन है मनोहर लाल धाकड़? जिसने NH पर पार कर दी अश्लिलता की सारी हदें, बीच सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ बनाने लगे संबंध Success Story: फीस भरने के लिए अनाज बेचा, पिता की हत्या के बाद भी कम नहीं हुआ हौसला; मुश्किलों के बावजूद बनें IPS Ara News: समाजसेवा अजय सिंह ने दिखाया बड़ा दिल, छात्र-छात्राओं के बीच प्रोत्साहन राशि का करेंगे वितरण Ara News: समाजसेवा अजय सिंह ने दिखाया बड़ा दिल, छात्र-छात्राओं के बीच प्रोत्साहन राशि का करेंगे वितरण Bihar police news: उधारी के विवाद में व्यापारी को झूठे केस में फंसाना दारोगा को पड़ा भारी, DIG ने किया सस्पेंड, DSP पर भी जांच शुरू Police Encounter: एनकाउंटर में मारा गया JJMP चीफ पप्पू लोहरा, सरकार ने घोषित कर रखा था 15 लाख का इनाम

फिजिकल ट्रेनर को लेकर बिहार सरकार के जवाब से पटना हाईकोर्ट नाखुश, अगली सुनवाई में जिम्मेदार अधिकारी को जवाब देने का निर्देश

1st Bihar Published by: Updated Sat, 04 Dec 2021 03:24:12 PM IST

फिजिकल ट्रेनर को लेकर बिहार सरकार के जवाब से पटना हाईकोर्ट नाखुश, अगली सुनवाई में जिम्मेदार अधिकारी को जवाब देने का निर्देश

- फ़ोटो

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर से जुड़े एक मामले पर सुनवाई के दौरान पूछे गए प्रश्न का राज्य सरकार के अधिवक्ता द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिए जाने पर राज्य सरकार के किसी जिम्मेदार अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का आदेश ने दिया है. यह आदेश कमल किशोर प्रसाद  की अपील  पर जस्टिस राजन गुप्ता की डिवीजन बेंच ने दिया है.


आपको बता दें कि कोर्ट ने पूर्व में पारित किये गए अदालती आदेश के  संबंध में राज्य सरकार का पक्ष रख रहे अधिवक्ता से प्रश्न किया था. वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को वैसे अधिकारी को अगली सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया, जो उप सचिव से नीचे का रैंक का न हो.  याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में विगत 12 अक्टूबर, 2017 को पटना हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने राज्य के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के निदेशक को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था.

 

कोर्ट ने बी आर अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के 14 फिजिकल ट्रैनिंग इंस्ट्रक्टर को वाइस चांसलर द्वारा 8000 रुपये से 13,500 रुपये वाला पे स्केल दिए जाने के संबंध में जवाब देने का निर्देश दिया है. साथ ही वाइस चांसलर द्वारा की गई कार्रवाई का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाने व रिट याचिका में  कोर्ट द्वारा रिट पारित किये गए आदेश को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में जवाब देने का निर्देश भी दिया था. बताते चलें कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में फिजिकल ट्रेनिंग इन्स्ट्रक्टर के लिए निर्धारित पे स्केल को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था. वहीं इस मामले  पर अगली सुनवाई  13 जनवरी 2022 को होगी.