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1st Bihar Published by: Updated Wed, 15 Jun 2022 10:32:08 AM IST
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PATNA: सिपाही से इंस्पेक्टर तक के पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर को लेकर दो साल पहले जो आदेश जारी किया गया था, उसे रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2020 में तत्कालीन डीजीपी के कार्यकाल में इसे लागू किया गया था। डीजीपी एसके सिंघल ने उक्त पुलिस आदेश को निरस्त करने का फरमान जारी कर दिया है। अब पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर पुलिस आदेश संख्या 315/2020 के तहत नहीं होंगे।
बिहार पुलिस में सिपाही, हवलदार, जमादार, दारोगा, इंस्पेक्टर और इनके समकक्ष पद वाले पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर नीति तय की गई थी। इसको लेकर पुलिस आदेश संख्या 315/2020 जारी किया गया था। डीजीपी द्वारा इसे निरस्त करने को लेकर जो आदेश जारी किया गया उसमें कहा गया है इसपर राज्य सरकार की सहमति नहीं थी।
इस आदेश में जरूरत के मुताबिक संशोधन या विलोपित करने को लेकर डीजीपी द्वारा गृह विभाग को फाइल भेजी गई थी, जिसपर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा इजाजत दे दी गई है। डीजीपी ने पुलिस आदेश संख्या 315/2020 को विलोपित कर दिया है।