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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 31 Jan 2024 05:44:37 PM IST
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DESK: साल 2010 में रेलवे के अस्स्टेंट स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में हैदराबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड, मुंबई के तत्कालीन चेयरमैन सतेंद्र मोहन शर्मा समेत कुल 10 लोगों को 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने सभी के ऊपर 7.87 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल, साल 2010 में रेलवे बोर्ड द्वारा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके पेपर लीक हो गए थे। इस मामले में सीबीआइ ने 15 जून 2010 को केस दर्ज किया था। सभी आरोपियों ने बिचौलियों के जरिए अभ्यर्थियों से 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपये तक वसूल किए थे। आरोपियों के घरों और दफ्तरों में तलाशी के दौरान सीबीआई ने 36.9 लाख रुपये जब्त किए थे। 13 सितंबर 2010 को सीबीआई ने 15 लोगों को आरोपी बनाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया था।
स्पेशल कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सीबीआई कोर्ट ने 10 आरोपियों को 5-5 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड, मुंबई के तत्कालीन चेयरमैन सतेंद्र मोहन शर्मा पर 1.75 लाख का जुर्माना लगाया है जबकि जगन्नाधम पर 1.31 लाख रुपये और सभी दस दोषियों पर कुल मिलाकर 7.87 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं कोर्ट ने चार लोगों को बरी कर दिया गया, जबकि मामला लंबित रहने के दौरान एक की मृत्यु हो गई।