Train Accident: लोकल ट्रेन से गिरकर पांच लोगों की मौत, धक्कामुक्की में कंपार्टमेंट से रेलवे ट्रैक पर गिरे Train Accident: लोकल ट्रेन से गिरकर पांच लोगों की मौत, धक्कामुक्की में कंपार्टमेंट से रेलवे ट्रैक पर गिरे Bihar politics: चुनावी साल में एक्टिव हुए सीएम नीतीश, भीषण गर्मी के बीच अचानक कहां रवाना हो गए? Bihar politics: चुनावी साल में एक्टिव हुए सीएम नीतीश, भीषण गर्मी के बीच अचानक कहां रवाना हो गए? Cricket Records: इन 5 गेंदबाजों ने किए हैं सबसे ज्यादा क्लीन बोल्ड, पहले नंबर वाले के नाम से कांपते है बल्लेबाज Bihar News: बिहार के किसी भी कोने से चार घंटे में पटना, सरकार ने कर दिया टारगेट सेट; बनेंगी नई फोरलेन सड़कें Bihar News: बिहार के किसी भी कोने से चार घंटे में पटना, सरकार ने कर दिया टारगेट सेट; बनेंगी नई फोरलेन सड़कें Bihar News: बिहार में सिंदूरदान से पहले दुल्हन ने शादी से कर दिया इनकार, बिना ब्याह के लौट गई बारात; जानिए.. पूरी वजह Bihar Crime News: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, चेन स्नैचिंग के दौरान महिला को किया घायल; भागने के दौरान की फायरिंग 5th Generation Fighter Jet: 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट का काम तेज, दूर हुई सबसे बड़ी बाधा
1st Bihar Published by: Updated Thu, 14 Jul 2022 09:31:53 AM IST
- फ़ोटो
PATNA: राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत कर्मियों के लिए नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है सरकारी सेवा में रहते हुए अगर किसी कर्मी ने दूसरी शादी की तो उसे तभी अवैध माना जाएगा जब इसके लिए सरकार से पहले अनुमति ली गई हो सरकारी सेवकों पर भी लागू होगा जिन्हें पर्सनल लॉ के तहत मान्यता मिल गई हो लेकिन सरकार से इजाजत नहीं लेने पर शादी मान्य नहीं होगी।
जान लें कि अगर ये कर्मचारी सरकार से परमिशन लिए बगैर या पति या पत्नी के रहते भर में दूसरी शादी करते हैं तो उनके होने वाले संतान को अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा। यदि किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल के दौरान मौत हो जाती है तो ऐसी संतान अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं ले सकेंगे। अगर सरकार से अनुमित लेने के बाद ये दूसरी शादी करते हैं, तो जीवित पत्नियों या इनके बच्चे को अनुकंपा का फायदा मिलेगा। इसमें भी पहली पत्नी को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रमुखों, डीजीपी, अनुमंडलीय आयुक्त, सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी किया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में दूसरी शादी से जुड़े अनुकंपा लाभ की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि दूसरी शादी के बाद अनुकंपा के तहत नौकरी का लाभ तभी मिलेगा, जब उन्होंने सरकार से परमिशन ले रखी हो और विधिसम्मत शादी रचाई हो। इस तरह के मामलों में सरकार के स्तर से तय तमाम नियम-कायदों का पालन करना जरुरी माना जाएगा। अगर किसी मामले में एक से ज्यादा शादी वैद्य हो, तब भी सभी जीवित पत्नियों का अनुकंपा के आधार पर बहाली के लिए आश्रितों की श्रेणी में पहला स्थान ही होगा। इसमें भी पहली पत्नी को ही प्राथमिकी दी जाएगी। अन्य पत्नी जब तक अनापत्ति शपथ-पत्र जमा न करें तब तक उनके बहाली पर विचार नहीं किया जाएगा।