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1st Bihar Published by: Updated Sat, 30 Jan 2021 07:39:13 AM IST
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PATNA : पटना के अग्रणी ग्रुप से फ्लैट खरीदने का सपना पालने वाले लोगों को रेरा ने बड़ी राहत दी है। अग्रणी ग्रुप ऑफ़ कंपनीज की मनमानी को देखते हुए रेरा ने बड़ा फैसला किया है। रेरा ने अग्रणी ग्रुप को उसकी प्रॉपर्टी यानी जमीन के डीड रेरा के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है। बार-बार निर्देश देने के बाद अग्रणी जमीन के खरीददारों को पैसा वापस नहीं लौटा रहा था ऐसे में रेरा फिलहाल अग्रणी ग्रुप की चार प्रॉपर्टी को बेचकर खरीदारों को उनका पैसा लौट आएगा।
रेरा के सामने अग्रणी ग्रुप ऑफ़ कंपनीज को लेकर लगातार शिकायत करने वालों की तादाद बढ़ रही थी। अब तक ग्रुप ने लगभग 700 लोगों को जमीन या फ्लैट उपलब्ध नहीं कराया है। इन सब ने रेरा के समक्ष आवेदन किया। अग्रणी ग्रुप ऑफ़ कंपनीज पर लोगों का 50 करोड़ से ज्यादा बकाया है। रेरा के अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह और सदस्य आर बी सिन्हा की बेंच ने शिकायतकर्ताओं की सुनवाई के बाद शुक्रवार को यह निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद अग्रणी ग्रुप ऑफ कंपनी के संचालक खरीदारों का पैसा नहीं लौटा रहे हैं। रेरा और खरीदारों दोनों को भ्रमित कर रहे हैं कि निर्माण स्थल पर काम हो रहा है। ऐसे में अब अग्रणी ग्रुप ऑफ़ कंपनीज की जमीन बेचकर उसका पैसा लौटाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है।
रेरा ने अग्रणी ग्रुप की जिन संपत्तियों के डीड मांगी है उनमें सोनपुर के पास परमानंदपुर में प्रकृति विहार प्रोजेक्ट, कंकड़बाग के योगीपुर स्थित हाउस नंबर ए 15, भूतनाथ रोड स्थित अवध अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर ए 403 के साथ-साथ दानापुर स्थित मौलाना इंजीनियरिंग कॉलेज के पास 7 से 8 कट्ठा जमीन की डीड शामिल है। इसके साथ-साथ रेरा बेंच में अग्रणी ग्रुप आफ कंपनीज के तीन निदेशकों पर सुनवाई में उपस्थित होने के कारण 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उन्हें अगली सुनवाई में मौजूद रहने का आदेश दिया गया है।