कटिहार सदर अस्पताल में सांप के काटने से महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप कायमनगर में महिला चौपाल: सोनाली सिंह ने सुनीं महिलाओं की समस्याएं, दी माई-बहिन मान योजना की जानकारी सनातन जोड़ो यात्रा के तीसरे चरण में उमड़ा जनसैलाब, राजकुमार चौबे बोले..बक्सर बन सकता है अयोध्या-काशी से भी आगे पैतृक गांव महकार में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने सादगी से मनाया अपना बर्थडे, हम कार्यकर्ताओं ने दी जन्मदिन की बधाई IRCTC New Rule: 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव, आधार को लेकर सामने आई नई बात; जानिए.. नया नियम IRCTC New Rule: 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव, आधार को लेकर सामने आई नई बात; जानिए.. नया नियम बड़हरा से अजय सिंह की पहल पर अयोध्या के लिए रवाना हुआ 16वां जत्था, अब तक 2850 श्रद्धालु कर चुके रामलला के दर्शन Bihar News: बिहार में ससुराल जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, दो महीने पहले हुई थी शादी Bihar News: बिहार में ससुराल जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, दो महीने पहले हुई थी शादी Bihar News: बिहार में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के टॉपर्स को लैपटॉप देगी सरकार, इंजीनियर्स डे पर मंत्री ने की घोषणा
1st Bihar Published by: Updated Wed, 27 Oct 2021 05:22:39 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। बैकुंठपुर से आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव की सदस्यता को पूर्व विधायक और बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने चुनौती दी थी।
पटना हाई कोर्ट में मिथिलेश तिवारी की तरफ से याचिका दायर करते हुए यह कहा गया था कि आरजेडी उम्मीदवार में चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में कई महत्वपूर्ण जानकारियों को छिपाया। अपने ऊपर आपराधिक मामले समेत अपनी पत्नी की संपत्ति से जुड़ी जानकारियों को प्रेम शंकर यादव ने छिपाया है। और इस लिहाज से उनका निर्वाचन अवैध करार दिया जाए।
पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद करोना काल के कारण लंबे समय तक के सुनवाई नहीं हो पाई थी। हाईकोर्ट में आज मिथिलेश तिवारी की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव को 4 हफ्ते के अंदर लिखित जवाब दायर करने का आदेश दिया। प्रेम शंकर यादव को अदालत की तरफ से पहले भी निर्देश दिया गया था। लेकिन कोरोनाकाल के कारण कोर्ट की सुनवाई नहीं होने की वजह से कोर्ट ने इस मामले मे उन्हें 4 हफ्ते का और समय दिया है।
याचिकाकर्ता मिथिलेश तिवारी के अधिवक्ता एसबीके मंगलम ने जानकारी दी कि कोर्ट ने प्रेम शंकर यादव की तरफ से लिखित जवाब नहीं आने को लेकर नाराजगी भी जाहिर की लेकिन उन्हें 4 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया गया है। कानूनी जानकारों के मुताबिक अगर 4 हफ्ते में प्रेम शंकर यादव की तरफ से लिखित जवाब नहीं दिया जाता है तो इस याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्हें अपना पक्ष रखने से कोर्ट वंचित भी कर सकता है।
2020 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीट पर उम्मीदवार प्रेम शंकर यादव ने बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को शिकस्त दी थी। बाद में मिथिलेश तिवारी ने आरजेडी उम्मीदवार की तरफ से जानकारी छिपाई जाने को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी।