ब्रेकिंग न्यूज़

बेतिया में तेज़ रफ्तार ट्रक ने 50 वर्षीय महिला को कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत सहरसा में 25 हजार का इनामी अपराधी अजय दास गिरफ्तार, हथियार तस्करी में था वांछित TCH EduServe में शिक्षक भर्ती 4.0, CTET, STET, SSC और बैंकिंग के लिए नया बैच शुरू, मिलेगी मुफ्त टेस्ट सीरीज और विशेष छूट लग्ज़री लाइफ की चाह में मां बनी हैवान: बेटी की हत्या कर शव को बेड में छिपाया, फिर प्रेमी के साथ की अय्याशी Bihar Crime News: बिहार में अजब प्रेम की गजब कहानी, पांच बच्चों की मां बॉयफ्रेंड संग फरार; बेटी के गहने भी ले गई साथ Bihar Crime News: बिहार में अजब प्रेम की गजब कहानी, पांच बच्चों की मां बॉयफ्रेंड संग फरार; बेटी के गहने भी ले गई साथ विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सख्ती: भू-माफिया और तस्करों पर कसेगा शिकंजा Bihar Crime News: बिहार में रेलकर्मी की चाकू मारकर हत्या, रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से सनसनी Bihar Politics: बिहार से युवाओं का पलायन कब रुकेगा? दौरे से पहले पीएम मोदी से प्रशांत किशोर का तीखा सवाल Bihar Politics: बिहार से युवाओं का पलायन कब रुकेगा? दौरे से पहले पीएम मोदी से प्रशांत किशोर का तीखा सवाल

RJD विधायक की सदस्यता पर खतरा : मिथिलेश तिवारी की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, प्रेम शंकर यादव को 4 हफ्ते में देना होगा जवाब

1st Bihar Published by: Updated Wed, 27 Oct 2021 05:22:39 PM IST

RJD विधायक की सदस्यता पर खतरा : मिथिलेश तिवारी की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, प्रेम शंकर यादव को 4 हफ्ते में देना होगा जवाब

- फ़ोटो

 PATNA : राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। बैकुंठपुर से आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव की सदस्यता को पूर्व विधायक और बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने चुनौती दी थी।


पटना हाई कोर्ट में मिथिलेश तिवारी की तरफ से याचिका दायर करते हुए यह कहा गया था कि आरजेडी उम्मीदवार में चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में कई महत्वपूर्ण जानकारियों को छिपाया। अपने ऊपर आपराधिक मामले समेत अपनी पत्नी की संपत्ति से जुड़ी जानकारियों को प्रेम शंकर यादव ने छिपाया है। और इस लिहाज से उनका निर्वाचन अवैध करार दिया जाए।


पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद करोना काल के कारण लंबे समय तक के सुनवाई नहीं हो पाई थी। हाईकोर्ट में आज मिथिलेश तिवारी की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव को 4 हफ्ते के अंदर लिखित जवाब दायर करने का आदेश दिया। प्रेम शंकर यादव को अदालत की तरफ से पहले भी निर्देश दिया गया था। लेकिन कोरोनाकाल के कारण कोर्ट की सुनवाई नहीं होने की वजह से कोर्ट ने इस मामले मे उन्हें 4 हफ्ते का और समय दिया है।


याचिकाकर्ता मिथिलेश तिवारी के अधिवक्ता एसबीके मंगलम ने जानकारी दी कि कोर्ट ने प्रेम शंकर यादव की तरफ से लिखित जवाब नहीं आने को लेकर नाराजगी भी जाहिर की लेकिन उन्हें 4 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया गया है। कानूनी जानकारों के मुताबिक अगर 4 हफ्ते में प्रेम शंकर यादव की तरफ से लिखित जवाब नहीं दिया जाता है तो इस याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्हें अपना पक्ष रखने से कोर्ट वंचित भी कर सकता है।


2020 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीट पर उम्मीदवार प्रेम शंकर यादव ने बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को शिकस्त दी थी। बाद में मिथिलेश तिवारी ने आरजेडी उम्मीदवार की तरफ से जानकारी छिपाई जाने को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी।