ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार बदलाव यात्रा के तहत गोपालगंज के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रशांत किशोर, पहले दिन चार जनसभाओं को किया संबोधित छपरा और सीवान पहुंचे तेजस्वी यादव ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, परिजनों से हर संभव मदद का किया वादा BIHAR: मानसून में बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, सेकेंड्री लोडिंग प्वाइंट से होगी आपूर्ति बिहार में MSP पर दलहन-तेलहन खरीद के लिए नई व्यवस्था होगी लागू, बाजार मूल्य की अनिश्चितता से किसानों को मिलेगी राहत Bihar Crime News: बिहार में लूटपाट के दौरान युवक को मारी गोली, घर लौटने के दौरान बदमाशों ने बीच रास्ते में घेरा Bihar News: बिहार के इस जिले में 1000 करोड़ की लागत से सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की होगी स्थापना, 200 एकड़ में लगेगा उद्योग...500 लोगों को रोजगार Bihar News: बिहार में मानसून में बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, नहीं प्रभावित होगी आपूर्ति; सरकार ने की यह व्यवस्था Bihar News: बिहार में मानसून में बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, नहीं प्रभावित होगी आपूर्ति; सरकार ने की यह व्यवस्था Hot Water Bath: हर दिन गर्म पानी से नहा रहे हैं? सेहत पर पड़ सकता है ये असर; जानिए.. फायदे और नुकसान Hot Water Bath: हर दिन गर्म पानी से नहा रहे हैं? सेहत पर पड़ सकता है ये असर; जानिए.. फायदे और नुकसान

रोसड़ा कोर्ट ने ऑनर किलिंग मामले में एक अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई, दो को मिली आजीवन कारावास की सजा

1st Bihar Published by: RAMESH SHANKAR Updated Mon, 28 Feb 2022 08:50:11 PM IST

रोसड़ा कोर्ट ने ऑनर किलिंग मामले में एक अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई, दो को मिली आजीवन कारावास की सजा

- फ़ोटो

SAMASTIPUR: समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में ऑनर किलिंग मामले में रोसड़ा कोर्ट में एक अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। वही दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। मामला 2015 का है जहां इस घटना को अंजाम दो चाचा ने गांव के एक व्यक्ति के साथ  मिलकर दिया था। 


घटना 6 नवम्बर 2015 की है जहां विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कापन गांव में प्रेमी-प्रेमिका की हत्या कर दोनों शव को कापन चौर में एक बरगद की पेड़ से लटका दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों को जहर देकर मारने की पुष्टि हुई थी। 


इसके बाद पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर युवती के दो चाचा देवानंद सिंह और सुधीर कुमार सिंह और एक अभियुक्त गांव के ही गौरीकांत महतो को गिरफ्तार किया था। इस मामले में देवानंद सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई जबकि सुधीर कुमार सिंह और गौरीकांत महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।