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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 03 Feb 2024 02:00:57 PM IST
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DESK : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हिरासत में संजय सिंह को सांसद की शपथ लेने की इजाजत दी है। 5 फरवरी को संजय सिंह दोबारा राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। जेल अधिकारियों को संजय सिंह को संसद ले जाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, शपथ ग्रहण के दो दिन बाद वापस से हिरासत में ले लिया जाएगा।
दरअसल, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रुप में शपथ लेने की अनुमति दे दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने संजय सिंह को 5 फरवरी को पुलिस हिरासत में राज्यसभा जाकर शपथ लेने की अनुमति दी है। आज सुनवाई के दौरान संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों कोर्ट में पेश हुए। आज इन दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।
मालूम हो कि, संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर कर रखी है जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। उस दौरान राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लाउंड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रुप से शामिल हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं उससे कोर्ट को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लाउंड्रिंग के दोषी हैं।
उधर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि अगर एफआईआर में नाम नहीं है और अगर कोई आरोपी एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद अगर बरी भी हो जाता है तो उसे मनी लाउंड्रिंग कानून से छूट नहीं मिल सकती। कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिये सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए।
दिनेश अरोड़ा ने इस संबंध में 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात की स्वीकारोक्ति की थी। अपने बयान में दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने की विस्तृत जानकारी दी थी। इसके अलावा गवाह अल्फा (छद्म नाम) ने भी दिनेश अरोड़ा के बयान की पुष्टि की थी। बता दें कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।