ब्रेकिंग न्यूज़

CJI B.R. Gavai: तीसरे नंबर पर था, फिर भी बना CJI... गवई ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र RAOD ACCIDENT : तेज रफ़्तार का कहर, 20 फीट नीचे पानी भरे गड्ढे में गिरी तेज रफ्तार कार; 3 की मौत Bihar Bhumi: जमीन रजिस्ट्री में 2 करोड़ का घपला, 5 महिलाओं ने मिल कर दिया बड़ा कांड; कोर्ट से जारी हुआ आदेश Transfer Posting : बिहार चुनाव से पहले पुलिस महकमे में बदलाव, कई थानों के SHO हुए इधर-उधर Bihar News: दिल्ली-पटना के बीच दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जानिए... पूरी डिटेल पाकिस्तान के खिलाफ खूब विकेट चटकाता है यह भारतीय गेंदबाज, Asia Cup 2025 में भी इस चैंपियन पर टिकी रहेंगी फैंस की निगाहें Asia Cup 2025 में बुमराह नहीं खेलेंगे सभी मैच? एबी डिविलियर्स का बड़ा खुलासा.. इस गेंदबाज को बताया सबसे चालाक RAHUL GANDHI : पप्पू के गढ़ में आज राहुल भरेंगे हुंकार, घर से निकलने से पहले जरूर देख लें यह खबर Sarkari Naukri: 12वीं पास के लिए बिहार में सरकारी नौकरी पाने का अवसर, 1000+ पदों पर होगी भर्ती Bihar Weather: बिहार के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने वज्रपात को लेकर भी चेताया

SC ने बिहार के चीफ सेकेट्री और DGP को जारी किया आदेश, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह से जुड़ा हुआ है मामला; HC का फैसला पलटा

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 18 Aug 2023 12:42:26 PM IST

SC ने बिहार के चीफ सेकेट्री और DGP को जारी किया आदेश, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह से जुड़ा हुआ है मामला; HC का फैसला पलटा

- फ़ोटो

PATNA : सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 के एक डबल मर्डर केस में दोषी करार दे दिया है। जिसमें उन्हें निचली अदालत से रिहाई मिल गई थी और पटना हाईकोर्ट ने भी उस रिहाई को सही ठहराया था। लेकिन,अब सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने 1995 के चुनाव में प्रभुनाथ सिंह के कहे अनुसार वोट नहीं करने पर डबल मर्डर केस  में पूर्व सांसद को दोषी ठहराते हुए सजा पर बहस के लिए एक सितंबर की तारीख तय की है। 


दरअसल, महाराजगंज लोकसभा सीट से तीन बार जेडीयू और एक बार आरजेडी के टिकट पर सांसद रह चुके प्रभुनाथ सिंह पर 1995 में मसरख के एक मतदान केंद्र के पास दारोगा राय और राजेंद्र राय की हत्या का आरोप था। इन पर यह आरोप था कि दोनों ने प्रभुनाथ सिंह समर्थित कैंडिडेट को वोट नहीं दिया इसलिए उनकी हत्या कर दी गई।


वहीं, मृतक के भाई द्वारा गवाहों को धमकाने की शिकायत के बाद इस केस को छपरा से पटना ट्रांसफर कर दिया गया जहां इसका ट्रायल हुआ। 2008 में पटना की अदालत ने सबूतों के अभाव में प्रभुनाथ सिंह को बरी कर दिया। 2012 में पटना हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहरा दिया। इसके बाद मृतक राजेंद्र राय के भाई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।


इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एएस ओका और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए केस के आरोपी नंबर 2 प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। केस के बाकी आरोपियों को रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। कोर्ट ने सजा पर बहस के लिए 1 सितंबर की तारीख दी है जिस दिन प्रभुनाथ सिंह को पेश करने का आदेश बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को दिया गया है।