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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 03 Jan 2024 07:39:57 AM IST
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PATNA : शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की सख्ती के बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था में रोज नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अब जो नया आदेश आया है, उसके मुताबिक तमाम स्कूलों में कूड़ेदान की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। यह आदेश सभी जिला के सभी शिक्षा पदाधिकारी को भेज दिया गया है। इसके बाद अब सभी स्कूल में कूड़ेदान रखना अनिवार्य हो गया है।
दरअसल,बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से सभी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए विद्यालय में डस्टबिन रखने का निर्देश जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से इस बाबत सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश पत्र भेजा गया है।
इस पत्र में कहा गया है कि प्रारंमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिसर और शौचालयों की साफ-सफाई के लिए हाउसकिपिंग के तहत एजेंसी चिह्नित है। इस पत्र में निर्देशित है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से चिह्नित एजेंसी को विद्यालय भी आवंटित किया गया है। समीक्षा के क्रम में यह देखा जा रहा है कि इस हाउसकिपिंग व्यवस्था से विद्यालय परिसर के साफ-सफाई के माहौल में बदलाव आया है। इसके बावजूद फिर भी विद्यालयों के परिसर में छात्र-छात्राओं के द्वारा कई अपशिष्ट इधर-उधर फेंके जाने से परिसर की स्वछता प्रभावित होती दिख रही है।
इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा है कि आवश्यक है कि अपशिष्टों (कचरा) को एक कूड़ेदान (डस्टबिन) में रखने की आदत बच्चों में डाली जाए। इससे बच्चे विद्यालय परिसर में यहां वहां गंदगी फैलाने के बजाय गंदगी को कूड़ेदान में डालेंगे और कैंपस गंदा नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने अपने निर्देश में कहा है कि- इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी विद्यालयों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से कंपोजिट ग्रांट की राशि से सभी विद्यालयों में कूड़ेदान की व्यवस्था कराई जाए। इसके साथ ही सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाए कि बच्चों को कूड़ेदान का उपयोग करने के लिए जागरूक करें ताकि बच्चे कुड़ेदान का उपयोग करें और विद्यालय परिसर की स्वच्छता बनाई रखी जा सके।