बाइक का क्लच प्लेट नहीं बदलने से गुस्साए दूधवाले ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन, खुद पर दूध डालकर लगा सड़क पर लेटने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़: स्पा की आड़ में फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए चल रहा था पूरा धंधा Bihar Crime News: बिहार में आभूषण दुकान से 40 लाख की चोरी का खुलासा, मास्टरमाइंड समेत 6 गिरफ्तार Bihar News: ASAP के सदस्यों ने स्पीकर नंदकिशोर यादव से की मुलाकात, PU को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग Bihar News: ASAP के सदस्यों ने स्पीकर नंदकिशोर यादव से की मुलाकात, PU को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग Bihar Crime News: बिहार में मामूली बात को लेकर खूनी खेल, फरसा से काट कर युवक को मौत के घाट उतारा Bihar Crime News: बिहार में मामूली बात को लेकर खूनी खेल, फरसा से काट कर युवक को मौत के घाट उतारा Bihar News: बिहार के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन से पहुंचेगी रसोई गैस, सरकार ने दी मंजूरी Bihar News: बिहार के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन से पहुंचेगी रसोई गैस, सरकार ने दी मंजूरी Bihar News: बिहार में मर्यादा की सारी सीमा लांघ गए शिक्षक, देखते ही देखते अखाड़ा बन गया यह यूनिवर्सिटी कैंपस; लालू यादव भी पहुंच गए
1st Bihar Published by: Amit Updated Mon, 12 Jul 2021 01:20:14 PM IST
- फ़ोटो
DELHI : बिहार के बहुचर्चित सेनारी नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील याचिका मंजूर कर ली है. पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को मंजूर करते हुए अब आरोपियों को नोटिस जारी किया है. आरोपियों का जवाब आने के बाद बिहार सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई शुरू करेगा.
साल 1999 में बिहार में सेनारी नरसंहार हुआ था. इस दौरान कई लोगों की हत्या कर दी गई थी. पटना हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद पिछले दिनों निचली अदालत की तरफ से दोषी ठहराए गए. 15 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया था. हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस श्री कृष्णा मुरारी की बेंच ने इस मामले में आज याचिका को मंजूर करते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है. आपको बता दें कि अरवल जिले में सेनारी नरसंहार हुआ था. सेनारी गांव में 34 लोगों की जातीय हिंसा में निर्मम हत्या कर दी गई थी. निचली अदालत ने 15 नवंबर 2016 को एक 11 आरोपियों को फांसी की सजा और अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इन सब को बरी कर दिया था.