ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Rain Alert: बिहार के 5 जिलों में अगले 2-3 घंटों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट बिहार-झारखंड में भारी बारिश से बाढ़ का कहर, कई जिलों में बिगड़े हालात Swachh Survekshan Awards: देश के इस शहर ने फिर किया कमाल, 8वीं बार जीता स्वच्छता का खिताब; जानिए.. दूसरा और तीसरा कौन? Swachh Survekshan Awards: देश के इस शहर ने फिर किया कमाल, 8वीं बार जीता स्वच्छता का खिताब; जानिए.. दूसरा और तीसरा कौन? Bihar Police: 4 हजार से ज्यादा पदों पर बिहार पुलिस ड्राइवर की होगी बहाली, महिलाओं के लिए इतने पद आरक्षित Bihar Crime News: बिहार में खेत में पानी जाने को लेकर खूनी संघर्ष, रिटायर्ड होमगार्ड जवान को मारी गोली Iraq Shopping Mall Fire: इराक के शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, 50 लोगों की जिंदा जलकर मौत Iraq Shopping Mall Fire: इराक के शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, 50 लोगों की जिंदा जलकर मौत पारस अस्पताल में परिजनों पर पहरा और कातिलों की एंट्री फ्री ? सवालों के घेरे में अस्पताल की व्यवस्था-कर्मी, पटना पुलिस इस एंगल पर भी कर रही जांच PM Modi Bihar Visit: पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर हाई अलर्ट, दो दिनों के लिए भारत-नेपाल सीमा सील

सेवानिवृत जजों द्वारा आवास खाली नहीं करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार से 3 सप्ताह में कोर्ट ने मांगा जवाब

1st Bihar Published by: Updated Tue, 16 Nov 2021 01:51:41 PM IST

सेवानिवृत जजों द्वारा आवास खाली नहीं करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार से 3 सप्ताह में कोर्ट ने मांगा जवाब

- फ़ोटो

PATNA: पटना हाईकोर्ट ने जजों के सेवानिवृत होने के कई महीनों बाद भी अपने सरकारी आवास खाली नहीं करने के मामले में सुनवाई की।अधिवक्ता दिनेश कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया।   


अधिवक्ता दिनेश कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत जज जस्टिस दिनेश कुमार सिंह, जस्टिस अंजना मिश्रा, जस्टिस पीसी जायसवाल और जस्टिस एके त्रिवेदी कई महीने पहले सेवानिवृत हो चुके हैं लेकिन उन्होंने अब तक सरकारी आवास खाली नहीं किया है।


उन्होंने बताया कि जस्टिस दिनेश कुमार सिंह अक्टूबर 2020 में सेवानिवृत हुए हैं। जस्टिस पीसी जायसवाल दिसम्बर, 2019 में और जस्टिस एके त्रिवेदी अगस्त,2020ं में अपने पद से सेवानिवृत हो चुके हैं लेकिन इसके बाबजूद उन्होंने अब तक आवास खाली नहीं किया है।


उन्होंने कोर्ट को बताया कि जजों के सेवानिवृत होने के एक महीने के भीतर उन्हें सरकारी आवास खाली करने का प्रावधान है।अगर वे एक महीने के बाद भी सरकारी आवास में रहते हैं, तो उन्हें आवास में रहने के लिए प्रावधान के अनुसार किराया देना होगा।


उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि यदि कोई राजनीतिज्ञ या नौकरशाह सरकारी आवास खाली नहीं करते है, तो कोर्ट उन्हें सरकारी आवास खाली करने का आदेश देता है लेकिन उनके द्वारा सेवानिवृत होने के बाद सरकारी आवास खाली नहीं किया जाना गंभीर मामला है। उन्होंने कोर्ट से इस सम्बन्ध में उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया था ताकि सेवानिवृत जज अपने सरकारी आवास को खाली कर दे। इस मामले पर अब 3 सप्ताह बाद सुनवाई होगी।