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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 06 Mar 2024 03:32:20 PM IST
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संदेशखाली हिंसा मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने शेख शाहजहां को आज शाम 4:15 बजे तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अगुवाई वाली खंडपीठ ने राज्य पुलिस को संदेशखाली कांड के मुख्य आरोपित और तृणमूल नेता शाहजहां शेख को आज ही शाम 4:30 बजे तक सीबीआई को सौंपने का भी निर्देश दिया है।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों पर हमले का मामला और टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई को लेकर फटकार लगाते हुए कहा कि आरोपियों को बचाने के लिए जांच में देरी का प्रयास किया जा रहा है। ईडी ने शाहजहां शेख को सीबीआई को न सौंपने को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगाई थी।
वहीं, सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में लेने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क किया था। एजेंसी की एक टीम शाहजहां शेख को हिरासत में लेने के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ कोलकाता स्थित सीआईडी कार्यालय भी पहुंची, लेकिन उसे हिरासत नहीं सौंपी गई थी। सीबीआई की टीम भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय पहुंची थी और दो घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद शाम साढ़े सात बजे शेख को लिए बगैर ही लौट गई थी।
उधर, सीआईडी की ओर से कहा गया था कि संदेशखाली के नेता शाहजहां शेख को केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपा गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकत्ता हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।केंद्रीय एजेंसी 5 जनवरी को संदेशखाली में शाहजहां शेख के समर्थकों की ओर ईडी के अधिकारियों पर हमले से संबंधित मामले की जांच कर रही है।