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शिक्षक बहाली अपडेट: बिहार सरकार ने शिक्षा पदाधिकारी को दिया निर्देश, दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन की निगरानी का आर्डर

1st Bihar Published by: Updated Sun, 13 Jun 2021 02:40:50 PM IST

शिक्षक बहाली अपडेट: बिहार सरकार ने शिक्षा पदाधिकारी को दिया निर्देश, दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन की निगरानी का आर्डर

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PATNA : पटना उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में छठे चरण के नियोजन में आवेदन नहीं करने वाले दिव्यांगों को मौका देने के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. सरकार की ओर से बहाली की अधिसूचना जारी कर दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है. शिक्षक बहाली को लेकर एक ताजा अपडेट सामने आया है.


बिहार सरकार ने राज्य के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है. शिक्षा विभाग की ओर से सभी साढ़े आठ हजार नियोजन इकाइयों की व्यवस्था की निगरानी बढ़ाने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है. आपको बता दें कि प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के तौर पर हो रही बहाली में छूटे दिव्यांग अभ्यर्थियों को 15 दिन का समय दिया गया है. इसके लिए नियोजन इकाईवार, कोटिवार और विषयवार रिक्तियां जिले के एनआइसी की वेबसाइट पर ही जारी हो चुकी है.


आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में छठे चरण के नियोजन के लिए दिव्यांग अभ्यर्थी 11 जून से लेकर 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं. दिव्यांग अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने और आवेदन के लिए शिक्षा विभाग की ओर से शिड्यूल जारी कर दिया गया है.


सरकार की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि विभागीय अधिसूचना संख्या-1563 दिनांक 22.11.2019 के द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 2019-20 में शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23.11.2019 थी. इस तिथि तक नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता जिन दिव्यांगजनों द्वारा धारित हो और कतिपय कारणों से उनके द्वारा आवेदन समर्पित नहीं किया गया हो, उन्हें ही यह अवसर दिया जाएगा.


सरकार ने कहा है कि जो दिव्यांगजन पहले आवेदन दे चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन देने की अर्हता नहीं होगी. ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा यदि आवेदन दिया जाता है तो ऐसे आवेदन पर संबंधित नियोजन इकाई द्वारा विचार नहीं किया जाएगा.साथ ही , दिव्यांगजन के लिए चिह्नित 4 प्रतिशत रिक्त पद के अलावा किसी अन्य कोटि/श्रेणी के रिक्ति पर नियोजन हेतु इस अवधि में आवेदन करने की यह सुविधा नहीं दी जाएगी.


आपको बता दें कि छठे चरण के तहत राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में करीब 94 हजार और माध्यमिक-उच्च माध्यमिक स्कूलों में 30020 पदों पर बहाली की प्रक्रिया लम्बे समय से चल रही है. दोनों नियुक्तियों की अधिसूचनाएं 1 और 5 जुलाई 2019 को जारी हुई है. इस दौरान आधा दर्जन बार नियुक्ति के शिड्यूल जारी हुए, लेकिन विभिन्न कारणों से इसे अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका.


दिव्यांगों की अपील पर हाईकोर्ट के आदेश पर अगस्त 2020 में नियोजन प्रक्रिया स्थगित की गई. इससे पूर्व बहाली के लिए सभी नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची बनायी जा चुकी थी.  अब दिव्यांगों के नए आवेदन आने के बाद मेधा सूची पूरी तरह बदलनी पड़ेगी. शिक्षा विभाग प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर सभी जिलों में दिव्यांगों के लिए आवंटित पद, उनके विरुद्ध कार्यरत दिव्यांग और उनके हिस्से के रिक्त पदों का ब्योरा जुटा चुका है.