ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: ग्रामीण इलाकों में इलाज के नाम पर चल रहा मौत का कारोबार, कलेर में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत सारण: एकमा में बिजली मिस्त्री को अपराधियों ने मारी गोली, पटना में ऑपरेशन कर निकाली गई गोली VAISHALI: सिक्स लेन ब्रिज पर 2 बाइक की सीधी टक्कर, एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत, 4 की हालत नाजुक बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसा: स्कूल से घर स्कूटी से लौट रही शिक्षिका की मौत BIHAR: 20 KM दूरी तय कर शराब की होम डिलीवरी करने आया था जमुई, मलयपुर पुलिस ने 2 शराब तस्कर को खदेड़कर पकड़ा बगहा में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा-बच्चा की मौत, आशा कार्यकर्ता भी शक के घेरे में पटना के महिला कॉलेजों में लगेगा पिंक बस पास कैंप, छात्राओं को मिलेगी बड़ी राहत जेपी के सपनों का अपमान कर रहे हैं तेजस्वी यादव: ऋतुराज सिन्हा Patna Crime News: पटना में फर्जी दारोगा रवि किशन अरेस्ट, पुलिस की वर्दी पहनकर करता था शराब की स्मगलिंग Patna Crime News: पटना में फर्जी दारोगा रवि किशन अरेस्ट, पुलिस की वर्दी पहनकर करता था शराब की स्मगलिंग

श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट कांड: कोर्ट ने दो आतंकियों को दी सजा-ए-मौत, 18 साल बाद आया फैसला; 14 लोगों की गई थी जान

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 03 Jan 2024 06:10:14 PM IST

श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट कांड: कोर्ट ने दो आतंकियों को दी सजा-ए-मौत, 18 साल बाद आया फैसला; 14 लोगों की गई थी जान

- फ़ोटो

DESK: 28 जुलाई 2005 को श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में हुए विस्फोट के मामले में 18 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने इस कांड में शामिल दो आतंकवादियो को मौत की सजा सुनाई है। कई सालों की लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार जौनपुर जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय की कोर्ट ने दोनों दोषी आतंकियों को सजा-ए-मौत दे दी।


दरअसल, उत्तर प्रदेश के सिंगरामऊ के हरपालगंज रेलवे स्टेशन के पास 28 जुलाई 2005 को श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में बड़ा धमाका हुआ था। इस धमाके में 14 लोगों की जान चली गई थी जबकि 60 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने दो आतंकवादियों बांग्लादेश निवासी हिलालुद्दीन उर्फ हिलाल और बंगाल निवासी नफीकुल विश्वास को गिरफ्तार किया था।


लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों बीते 22 दिसंबर को दोषी करार दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में दो जनवरी को सजा के बिंदु पर बहस हुई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए बुधवार की तिथि निर्धारित की थी। कोर्ट ने दोनों दोषियों को मृत्युदंड सुनाने के साथ ही विभिन्न धाराओं के तरह जुर्माना भी लगाया है।