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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 01 Sep 2023 08:33:05 AM IST
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PATNA: पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही बहाली की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अर्जी को खारिज कर दिया।
पटना हाईकोर्ट के जज ने कहा कि बहाली के लिए योग्यता तय करने, कटऑफ तारीख तय करने और आयु सीमा तय करने की शर्तों में कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है।
कोर्ट का कहना था कि बहाली के लिए वांछित शर्तों को तय करने का निर्णय लेने का काम सक्षम नियुक्ति प्राधिकार का है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति अधिकारी शर्तों को तय करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे।
आपको बताते चलें कि, गत वर्ष एक अगस्त को जारी विज्ञापन में योग्यता शर्त और आयु सीमा को लेकर चुनौती दी गई थी। तर्क दिया गया कि उम्र सीमा के लिए कटऑफ तिथि में उन उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया गया है, जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के दौरान इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम पूरा किया है। उनका कहना था कि बहाली के लिए निर्धारित शर्तें सार्वजनिक रोजगार में बाधा डालती है। कोर्ट ने आवेदक के हर दलील को नामंजूर करते हुए अर्जी खारिज कर दी।