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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब इन कागजात की होगी जरुरत, पता बदलवाने के लिए भी देनी होगी ये जानकारी..

1st Bihar Published by: Updated Fri, 22 Jan 2021 11:56:37 AM IST

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब इन कागजात की होगी जरुरत, पता बदलवाने के लिए भी देनी होगी ये जानकारी..

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PATNA : बिहार में पंचायत चुनाव की जोर-शोर से तैयारी की जा रही है. इसे लेकर मतदाता सूची भी अपडेट किया जा रहा है. इन सब के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा बदलाव किया है. 

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के तरीके में बदलाव किया  है. अब मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए मतदाताओं को  लिंग और आयु से जुड़ा ब्यौरा भी देना होगा.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से संबंधित आवेदन प्रपत्र 'घ' में संशोधन किया गया है. जिसके बाद अब मतदाताओं को मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए भी चार प्रमाण देना होगा. वैसे मतदाता जिनकी मौत हो गई है उनका नाम सूची से हटवाने के लिए मौत का कारण बताना पड़ेगा. 

इसके साथ ही अब मतदाता क्षेत्र बदलवाने के लिए स्थानांतरण का कारण भी बताना जरुरी होगा और इस बात की जानकारी भी देनी होगी कि वो पंजीकृत पते पर निवास क्यों नहीं कर रहे हैं. आयोग ने 27 जनवरी तक बूथों के भौतिक सत्यापन से जुड़े काम पूरा करने का निर्देश दिया है. दो मार्च को सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.