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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 01 Apr 2025 05:38:56 PM IST
DGP के आदेश का पालन - फ़ोटो GOOGLE
JAMUI: बिहार के DGP विनय कुमार ने सभी थानों के थानेदार को थाने में रजिस्टर मेंटेन करने को कहा था। यह आदेश दिया था कि अब थानों में दलालों की एंट्री नहीं होने दी जाएगी। जो व्यक्ति थाने में आएगा वो पहले रजिस्टर में अपना डिटेल दर्ज करेगा। विजिटर रजिस्टर में थाने पर आने वाले व्यक्ति का नाम, पता, थाने में आने का उद्धेश्य और मोबाइल नंबर दर्ज होगा। समय-समय पर इस रजिस्टर की जांच की जाएगी। डीजीपी के इस आदेश का असर जमुई में होने लगा है।
जमुई के बरहट थाने में डीजीपी के आदेश का पालन करते हुए आगंतुक रजिस्टर रखा गया है। जिसमें थाने में आने वाले हरेक व्यक्ति का डिटेल्स भरा जा रहा है। थाने पर आने वाले व्यक्ति का नाम, मोबाईल नंबर, उक्त व्यक्ति का थाने में आने का उद्धेश्य हस्तांक्षर के साथ लिखवाया जा रहा है।
जमुई में मंगलवार को बरहट थाना परिसर में एक बदला स्वरूप देखने को मिला। ओडी पदाधिकारी शुभम झा हाथ में रजिस्टर और कलम लेकर थाने में बैठे नजर आए। वो थाने में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर और थाना आने का उद्धेश्य पूछते दिखे। साथ ही उस व्यक्ति से रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी कराते दिखे। वो डीजीपी विनय कुमार के आदेश का अमल करते नजर आए।
दरसअल डीजीपी विनय कुमार के आदेश जारी किया था कि थाने में एक ही व्यक्ति के बार-बार आने-जाने की सूचना मिलने और ऐसे व्यक्ति कथित रूप से थानों के दलाल बताए जाने के बाद वैसे लोगों को चिन्हित करने के उद्धेश्य से यह नियम बनाया गया है। डीजीपी ने सभी थानों में आगुंतक कक्ष में रजिस्टर रखने को कहा। जिसमें थाना पर आने वालों का सारा डिटेल्स दर्ज होगा। वरीय पुलिस पदाधिकारी इस आगंतुक पंजी में दर्ज प्रविष्टियों का मिलान थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों से करेंगें। रजिस्टर में बार-बार प्रविष्टि वाले व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी आदि को विस्तृत जांच कर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
जिसके आलोक में एसपी मदन कुमार आनंद के निर्देश पर थानाध्यक्ष कुमार संजीव ने थाने में आगुंतक कक्ष में रजिस्टर के साथ ओडी पदाधिकारी को थाने में हर आने वाले लोगों का डिटेल दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। थानाध्यक्ष कुमार संजीव ने बताया कि बिना मतलब के थाने में कोई भी बार-बार आता है तो वैसे लोगों को चिन्हित करने के लिए यह नियम बनाया गया है। ऐसे लोगों का थाने में आने का उद्धेश्य क्या है इसका पता चल पाएगा।
DGP विनय कुमार ने थानों पर दलाली करने वालों के खिलाफ आदेश जारी किया है। कहा कि थानों पर दलाली करना बंद करे वरना जेल जाना पड़ेगा। दलालों को पालने वाले थानाध्यक्ष के खिलाफ प्रशासनिक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने कहा कि किसी-किसी थाना में एक ही व्यक्ति के बार-बार थाना परिसर में आने-जाने की सूचना कतिपय स्त्रोतों से प्राप्त हुई है। ऐसे व्यक्तियों का थाना में आने-जाने का कोई स्पष्ट उद्देश्य अक्सर परिलक्षित नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति कथित रूप से थाना का दलाल बताये जाते हैं ऐसे व्यक्तियों के थाना में आने-जाने से आम लोगों में पुलिस की छवि धूमिल होती है।
पुलिस प्रशासन की प्रभावकारिता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक थाना में आगंतुक कक्ष निर्मित है थाना में आगंतुक पंजी संघारित की जाय। थाना में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम-पता थाना में भ्रमण का उद्देश्य एवं मोबाईल नम्बर स्पष्ट एवं अनिवार्य रूप से आगंतुक पंजी में अंकित किया जाय। आगंतुक रजिस्टर का निरीक्षण वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी / पुलिस उपाधीक्षक / अंचल पुलिस निरीक्षक के द्वारा थाना भ्रमण के दौरान किया जाय।
थाना परिसर में CCTV कैमरे अधिष्ठापित हैं वरीय पुलिस पदाधिकारी भ्रमण / निरीक्षण के दौरान CCTV फुटेज देखकर तथा उससे आगंतुक रजिस्टर में अंकित प्रविष्टियों का मिलान कर सुनिश्चित करें कि किसी आगंतुक की प्रविष्टि का दबीकरण नहीं किया गया है। थाना से एक स०अ०नि०/अ०नि० स्तर के पदाधिकारी को इसके लिये Nodal पदाधिकारी नामित किया जाय जिसे उपरोक्त बिन्दुओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी होगी।
थानाध्यक्ष को Nodal पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में साप्ताहिक प्रतिवेदन दिया जायेगा। रजिस्टर में बार-बार प्रविष्टि वाले व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर अंचल पुलिस निरीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक / वरीय पुलिस अधीक्षक उस व्यक्ति के संबंध में विस्तृत जांच कराकर कानूनी कार्रवाई करेंगे साथ ही संबंधित थानाध्यक्ष के विरूद्ध आवश्यक समझे जाने पर अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्रवाई की जाएगी।