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Bihar Bhumi: जमीन से जुड़े ये काम अब होंगे ऑनलाइन, दफ्तर के चक्कर लगाने से हमेशा के लिए छुटकारा

Bihar Bhumi: दाखिल-खारिज, जमाबंदी, परिमार्जन अब सब होगा ऑनलाइन। शिकायत पोर्टल हुई शुरू, भूमिहीनों को भी मिला पर्चा। संजय सरावगी ने दिए जांच के आदेश।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 23 May 2025 07:24:03 AM IST

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प्रतीकात्मक - फ़ोटो Google

Bihar Bhumi: बिहार में भूमि से जुड़े कामों को आसान बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। दाखिल-खारिज, जमाबंदी, परिमार्जन और अन्य कार्य अब बिहार भूमि पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) के जरिए घर बैठे किए जा सकते हैं। मंत्री संजय सरावगी ने समस्तीपुर में समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि नागरिकों को अब कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से लोग सीधे मंत्री तक अपनी समस्याएं भेज सकते हैं।


इस पोर्टल से शिकायतों का समाधान 72 घंटे में करने का लक्ष्य है। समीक्षा में कई खामियां पाई गईं, जिन्हें दूर करने और लंबित मामलों की जांच के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। बिहार भूमि पोर्टल पर जमाबंदी रजिस्टर देखने, दाखिल-खारिज आवेदन, भू-लगान भुगतान, भू-नक्शा जांच और परिमार्जन प्लस जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं। परिमार्जन प्लस सेवा से गलत जमाबंदी रिकॉर्ड में सुधार आसान हुआ है।


नागरिक अपने खाता-खेसरा, मालिक का नाम या रकबा ठीक करने के लिए parimarjan.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई समस्या आती है, तो ऑनलाइन शिकायत पोर्टल या टोल-फ्री नंबर 14544, 0612-2215195 और 0612-2230876 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। मंत्री सरावगी ने कहा कि शिकायतों की निगरानी हो रही है, और आम लोगों को कार्यालयों का चक्कर लगाने की मजबूरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 1 जून 2025 से कॉल सेंटर भी शुरू होगा, जो शिकायतों को और तेजी से हल करेगा।


समस्तीपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में पाया गया कि लगभग 7,000 मामलों में नोटिस जारी करने, सुनवाई और रिजेक्शन या निष्पादन की तारीख एक ही थी, जो नियमों का उल्लंघन है। मंत्री ने इसकी जांच के आदेश दिए और अंचलों में लंबित मामलों की जांच के लिए 50 और 25 मामलों की समीक्षा का निर्देश दिया। राजस्व न्यायालयों में रिजेक्शन के आदेशों में स्पष्ट कारण नहीं लिखे जा रहे, जिसे सुधारने के लिए सख्त हिदायत दी गई है। गैर-मजरुआ खास जमीनों को चिह्नित करने और सरकारी जमीनों की जमाबंदी अनलॉक करने का भी आदेश दिया गया, बशर्ते वे सरकारी स्वामित्व में न हों। डीसीएलआर को हर 10 राजस्व मामलों में से एक की जांच करने को कहा गया है।


समीक्षा बैठक के दौरान समस्तीपुर अंचल के शिवजी राम, खानपुर अंचल की रिंकू देवी, पूसा अंचल के गुड्डू पासवान, दलसिंहसराय अंचल के सुधीर सहनी, उजियारपुर अंचल की सरिता देवी, हसनपुर अंचल की माधुरी देवी, बिथान अंचल की नीलम देवी और मोहिउद्दीननगर अंचल के सोफिंदर पासवान सहित 19 लाभार्थियों को जमीन का पर्चा वितरित किया गया। पर्चा मिलने से लाभार्थियों में खुशी की लहर है, क्योंकि यह सरकार की भूमिहीनों को जमीन देने की प्राथमिकता को दर्शाता है। डीएम रोशन कुशवाहा, सचिव जय सिंह और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में यह वितरण समाहरणालय सभागार में हुआ।