Hindi News / bihar / patna-news / Bihar News: सभी CO पर सरकार का शिकंजा...रेवेन्यू कोर्ट में अराजकता बर्दाश्त नहीं,...

Bihar News: सभी CO पर सरकार का शिकंजा...रेवेन्यू कोर्ट में अराजकता बर्दाश्त नहीं, आज से लागू हुआ नया नियम,जानें...

अंचलाधिकारियों की हड़ताल के बीच सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए राजस्व न्यायालयों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब सभी CO को अपने राजस्व न्यायालय की डेली कॉज लिस्ट जारी करनी होगी। 1 अप्रैल 2026 से लागू इस व्यवस्था का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्रवाई

1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Apr 01, 2026, 5:32:57 PM

Bihar CO Strike, Bihar Revenue Court Guideline, Bihar Land Reforms Department, Daily Cause List CO Bihar, Bihar Circle Officer News, Bihar Revenue Department Order, Bihar Land Reform News

- फ़ोटो Google

Bihar News: बिहार में एक तरफ अंचलाधिकारियों की हड़ताल है, दूसरी तरफ सरकार सभी CO पर नकेल कसने को लेकर पूरी व्यवस्था बना रही है. अंचल अधिकारियों के राजस्व न्यायालय में व्याप्त अराजकता पर अंकुश लगाने को लेकर सरकार ने कमर कस लिया है. इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी किया गया है. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव आजीव वत्सराज ने सभी अंचल अधिकारियों को पत्र भेजा है. विभाग ने कहा है कि सभी अंचल अधिकारी अपने राजस्व न्यायालय में दैनिक कार्य सूची का अनिवार्य रूप से प्रकाशन करेंगे. यह व्यवस्था आज 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दी गई है .

सीओ के राजस्व न्यायालय में अराजकता

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा और उपमुख्यमंत्री के जन कल्याण संवाद में यह बात प्रकाश में आया है कि अंचल अधिकारी के राजस्व न्यायालयों में अराजकता का आलम है. जिससे जनता परेशान होती है. अंचल अधिकारियों द्वारा संचालित राजस्व न्यायालय में ऐसी शिकायत मिली है कि बिना सूचना के वादों को स्थगित कर दिया जाता है . किस केस की किस तिथि में सुनवाई की जाएगी,इसकी सूचना नहीं मिलती है, जिससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है. 

सिविल कोर्ट के अनुरूप कार्य सूची का होगा प्रकाशन 

पटना हाई कोर्ट से प्रकाशित सिविल कोर्ट रूल में डेली कॉज लिस्ट का प्रकाशन अनिवार्य है. सूबे का रेवेन्यू कोर्ट भी दीवानी अदालत के रूप में परिभाषित है. ऐसे में यह नियम उन पर भी लागू होता है. इस आलोक में सूबे के सभी 537 अंचल अधिकारी अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर डेली कॉज लिस्ट का प्रकाशन करेंगे. यह हिंदी में होगा. कार्य सूची का प्रकाशन विभाग की वेबसाइट पर भी होगा . कॉज लिस्ट में सिविल कोर्ट के अनुरूप कार्य सूची की विस्तृत विवरणी होगी. इसकी सूचना एसएमएस से भी दी जाएगी. कार्य सूची में केस संख्या, पक्षकारों के नाम, केस का प्रकार, सीरियल नंबर और निर्धारित कार्यवाही की सूचना अनिवार्य रूप से देनी होगी.

लागू करने की जिम्मेदारी समाहर्ता को दी गई

कार्य सूची का प्रकाशन केस की सुनवाई से पहली की रात 8:00 बजे तक हो सकेगा. प्रकाशन के बाद अगर बदलाव करना है तो समाहर्ता के अनुमोदन से ही कॉज लिस्ट में बदलाव किया जाएगा. इस प्रणाली को सुचारू रूप से लागू करने का दायित्व समाहर्ता का होगा. हालांकि अपर समाहर्ता एवं भूमि सुधार रूप समाहर्ता भी समीक्षा एवं अनुश्रवण करेंगे . 

लापरवाही बरतने वाले सीओ पर होगा एक्शन

राजस्जोव एवं भूमि सुधार विभाग ने चेतावनी दिया है कि जो भी अंचल अधिकारी इसमें शिथिलता बरतेंगे, उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी.