पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा..घुसपैठियों की लिस्ट जारी करें प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा चुनाव 2025: इस दिन जारी होगी जन सुराज पार्टी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, प्रशांत किशोर करेंगे नाम की घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव 2025: इस दिन जारी होगी जन सुराज पार्टी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, प्रशांत किशोर करेंगे नाम की घोषणा Bihar Election 2025: बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में अरवल जिला प्रशासन, डीएम-एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा Bihar Politics: ‘महागठबंधन में सबकुछ तय, जल्द होगी सीटों की घोषणा’ सीट शेयरिंग पर मुकेश सहनी का बड़ा दावा Bihar Politics: ‘महागठबंधन में सबकुछ तय, जल्द होगी सीटों की घोषणा’ सीट शेयरिंग पर मुकेश सहनी का बड़ा दावा BIHAR NEWS : बस की छत पर सवार दो यात्री करंट से झुलसे, हालत गंभीर कैमूर में भीषण जाम से लोग परेशान: मोहनिया से टोल प्लाजा तक NH-19 पर घंटों फंसे वाहन चालक Bihar Crime News: बिहार में नाबालिग लड़के ने चाकू मारकर की लड़की की हत्या, एकतरफा प्यार में वारदात को दिया अंजाम Bihar Crime News: बिहार में नाबालिग लड़के ने चाकू मारकर की लड़की की हत्या, एकतरफा प्यार में वारदात को दिया अंजाम
1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Mon, 26 May 2025 07:00:11 PM IST
- फ़ोटो Google
Bihar News: बिहार के भ्रष्ट एक्साइज इंस्पेक्टर को कोर्ट ने सजा सुनाई है. पटना की विशेष निगरानी अदालत ने उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर को भ्रष्टाचार के केस में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. निगरानी ब्यूरो ने 2 नवंबर 2007 को उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर विजय कुमार चौरसिया को ₹5000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था. इसके अलावे उनके किराए के मकान से 3 लाख 29 हजार रुपए मिले थे.
दरअसल, बिहार शरीफ के राजीव रंजन ने निगरानी में शिकायत दर्ज कराई थी कि सरकारी दुकान शराब की दुकान को चलाने के लिए ₹5000 की रिश्वत ले रहे थे. इसके बाद निगरानी ने उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. आज निगरानी की विशेष अदालत ने बिहार शरीफ के तत्कालीन उत्पाद निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया को निगरानी थाना कांड संख्या 122/07 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹5000 का दंड लगाया है.
वहीं, दूसरी धारा में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5000 का अर्थ दंड लगाया गया है.जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास होगी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. बता दें, 2025 में अब 10 ट्रैप केस में कोर्ट ने सजा सुनाई है.