1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Mon, 01 Dec 2025 07:57:37 PM IST
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Bihar News: बिहार सरकार ने कृषि रोड मैप के तहत किसानों की आय बढ़ाने और फसल की बर्बादी रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में “विशेष हस्तक्षेप योजना (प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग एवं फ्रूट ट्रैप बैग)” के लिए 22.25 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस फैसले से राज्य के फल और सब्ज़ी उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
योजना के तहत प्लास्टिक क्रेट और लेनो बैग का लाभ सभी 38 जिलों के फल एवं सब्ज़ी उत्पादक किसानों को मिलेगा। वहीं फ्रूट ट्रैप बैग का लाभ केवल केला उत्पादक किसानों के लिए उपलब्ध रहेगा।
सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत निम्न है—
प्लास्टिक क्रेट: 400 प्रति इकाई
लेनो बैग: 20 प्रति इकाई
फ्रूट ट्रैप बैग: 30 प्रति इकाई
सब्सिडी दर पिछले वित्तीय वर्ष की अनुमोदित दर एवं इस वर्ष की ई-निविदा दर में से न्यूनतम राशि पर दी जाएगी।
प्लास्टिक क्रेट – 80% सब्सिडी
लेनो बैग – 80% सब्सिडी
फ्रूट ट्रैप बैग – 50% सब्सिडी
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो बिहार के स्थायी निवासी हों, कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत हों और बीते तीन वर्षों में इस योजना का लाभ न लिया हो।
योजना के तहत उपलब्धता
प्लास्टिक क्रेट: 10 से 50 तक
लेनो बैग: 100 से 1000 तक
फ्रूट ट्रैप बैग: 300 से 10,000 तक
आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन करते समय किसानों को भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र, पिछले दो वर्ष की अपडेटेड भू-राजस्व रसीद, ऑनलाइन रसीद / वंशावली / एकरारनामा (निर्धारित प्रारूप में) एवं आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो निम्न दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। किसान dbtagriculture.bihar.gov.in या बिहार कृषि ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।