1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Fri, 04 Jul 2025 02:12:45 PM IST
प्रतिकात्मक - फ़ोटो google
Bihar News: बिहार में मुहर्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं। मुहर्रम जुलूस को लेकर बिहार पुलिस की गाइडलाइन जारी किया है। पुलिस की गाइडलाइंस के मुताबिक, मुहर्रम के जुलूस निकालने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस ताजिया नहीं निकाली जा सकेगी। जुलूस के आयोजकों को 5-10 स्वयंसेवकों की सूची देनी होगी, जो निगरानी में सहयोग करेंगे।
वहीं जुलूस किन मार्गों से गुजरेगा, इसकी पूर्वनिर्धारित रूट चार्ट प्रशासन को देना होगा। इसी रूट पर ही जुलूस की अनुमति मिलेगी। लाइसेंस के लिए आवेदन में आवेदक का नाम, पता, फोन नंबर और फोटो आईडी देना अनिवार्य है। जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे, पोस्टर और बैनर लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।
डीजे, बैंड आदि की ध्वनि निर्धारित मानकों और समय सीमा के अनुसार ही होनी चाहिए। बाइक पर स्टंट या तेज रफ्तार से वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई होगी। शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन जुलूस में पूरी तरह वर्जित है। छोटे बच्चों को भीड़ या जुलूस में लाने से बचने की अपील की गई है।
किसी भी धर्म या समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने वाले कार्य पर पूरी तरह रोक है। अफवाहों पर ध्यान न देने और सोशल मीडिया पर पुलिस की सख्त निगरानी की बात कही गई है। भ्रामक फोटो या वीडियो शेयर या फॉरवर्ड न करें, ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होगी। सभी से सद्भाव बनाए रखने की अपील की गई है।