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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 27 Mar 2025 12:41:38 PM IST
संजय सरावगी की बड़ी कार्रवाई - फ़ोटो Google
Bihar News : पटना, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री संजय सरावगी ने दाखिल-खारिज के मामले में अनियमितता की शिकायत पर सख्त रुख अख्तियार किया है। मंत्री श्री सरावगी के निर्देश के बाद अररिया जिले के रानीगंज के सीओ (अंचलाधिकारी) को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। उन पर दाखिल खारिज के एवज में अपने एवं अपने एक परिचित के बैंक एकाउंट के माध्यम से रुपये लेने का आरोप है।
मंत्री श्री सरावगी ने बताया कि अंचल अधिकारी, रानीगंज, अररिया श्री प्रियव्रत कुमार के विरूद्ध प्राप्त कतिपय परिवाद पत्रों में श्री कुमार के विरूद्ध अपने पद का दुरूपयोग करने, सरकारी काम यथा दाखिल-खारिज की स्वीकृति/अस्वीकृति के एवज में स्वयं के एवं अपने परिचित श्री अनुनय कुमार के एसबीआई के बचत खाते में अवैध रूप से पक्ष अथवा विपक्ष से राशि प्राप्त करने जैसी शिकायतें प्रतिवेदित हैं।
परिवादी ने अपने आवेदन में 2,75,000/- (दो लाख पचहत्तर हजार) रुपये की राशि अंचल अधिकारी श्री कुमार के एवं 2,00,000/- (दो लाख) रुपये की राशि श्री अनुनय कुमार के खाते में जमा किये जाने संबंधी साक्ष्य संलग्न किये हैं। उक्त के संदर्भ में समाहर्त्ता, अररिया के पत्रांक-801/रा० दिनांक 24.03.2025 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार विभागीय पत्रांक-437 (15) दिनांक 19.03.2025 के आलोक में जिला स्तर पर गठित त्रिस्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदनानुसार बैंक जमा पर्ची के संबंध में अंचलाधिकारी श्री कुमार द्वारा उक्त राशि को सेल्फ डिपॉजिट बताया गया है। जबकि विभागीय पोर्टल पर श्री कुमार द्वारा समर्पित वित्तीय वर्ष 2024-25 की संपत्ति विवरणी में उनके द्वारा कोई ऐसी संपत्ति नहीं घोषित की गई है जिससे उन्हें नगद राशि की प्राप्ति हो सके। इससे उनका उक्त राशि सेल्फ डिपॉजिट बताना संदेहास्पद प्रतीत होता है। श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित उक्त गंभीर आरोपों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।
अतएव श्री प्रियवर्त कुमार, अंचल अधिकारी, रानीगंज, अररिया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-9 (1) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलम्बन अवधि के लिए उक्त अंचलाधिकारी का मुख्यालय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ निर्धारित किया गया है। निलम्बन अवधि में श्री कुमार को नियमानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-10 के अन्तर्गत जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा। इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के लिये अलग से संकल्प निर्गत किया जायेगा।