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BIHAR: लंबी कतारों में लगकर नहीं करें समय बर्बाद, नीतीश सरकार में घर बैठे ONLINE बन रहा राशन कार्ड

बिहार सरकार ने राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है। अब rconline.bihar.gov.in पोर्टल से घर बैठे आवेदन करें और लंबी कतारों से छुटकारा पाएं। जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 02 Jul 2025 06:51:06 PM IST

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राशन कार्ड बनाना हुआ आसान - फ़ोटो GOOGLE

PATNA: यदि अब तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है तो यह खबर आपके लिए है। अब राशन कार्ड बनाने के लिए आपको लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं है। नीतीश सरकार में घर बैठे ONLINE राशन कार्ड बनवा रही है। बिहार में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया आसान हो गयी है। अब बुजुर्गों-महिलाओं को परेशानी नहीं होगी। अब ऑनलाइन घर बैठे भी राशन कार्ड बनाया जा सकता है। इसके लिए वेबसाइट Rconline.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के बाद रेफरेंस नंबर मोबाइल पर एसएमएस के जरिए प्राप्त होगा। जिसे संभाल कर रखिएगा। इसी से आपके आवेदन की स्थिति को ट्रैक किया जा सकेगा।   


बिहार में नीतीश सरकार ने आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहले की सरकार में जहां जरूरी दस्तावेज बनवाने के लिए घंटों कतार में खड़े रहने की मजबूरी थी वहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जरूरी दस्तावेज घर बैठे  ऑनलाइन ही बनवाए जा रहे हैं। आवासीय, आय, चरित्र और जाति सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों के अलावे अब आप घर बैठे ऑनलाइन राशन कार्ड बनवा सकते हैं। यह सुविधा न केवल समय की बचत करेगी बल्कि लोगों को दफ्तरों के चक्कर और लंबी कतारों से भी मुक्ति दिलाएगी। अब योग्य लाभार्थी अब घर बैठे आसानी से अपना राशनकार्ड बनवा सकते हैं।


सरकार ने  नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया है। इसके आवेदन के लिए वेबसाइट Rconline.bihar.gov.in पर जाना होगा। वहां 'न्यू यूजर साइन अप फॉर मेरी पहचान' पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहां परिवार के किसी सदस्य के नाम से फॉर्म भरने के बाद मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के जरिए रजिस्ट्रेशन पूरा होगा। इसके बाद नई आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर आवेदन पत्र भरा जा सकता है।


'वन नेशन वन राशन कार्ड' के तहत राशन कार्ड धारक बिहार में या राज्य के बाहर किसी भी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। अब तक बिहार के 89 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारकों ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ उठाया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र लाभार्थी 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ONORC) के तहत पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राज्य के अंदर किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान से या राज्य के बाहर किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान से इसका लाभ ले सकते हैं।


राशन कार्ड से मिलनेवाली सुविधा के अंतर्गत हर महीने अंत्योदय अन्न योजना से आच्छादित परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न (7 किलो गेहूं और 28 किलो चावल) और पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी के प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलोग्राम खाद्यान्न (1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल) मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। इतना ही नहीं अब राशन कार्ड के तहत गेहूं और चावल के अतिरिक्त दाल, नमक और तेल जैसी आवश्यक चीजें भी मिल रही हैं।


'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 85.12 प्रतिशत और 74.53 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात कुल 8.71 करोड़ आबादी को कवर करने के लक्ष्य के मुकाबले वर्तमान में पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी (PHH) और अंत्योदय अन्न योजना से आच्छादित परिवारों (AAY) के कुल 8.35 करोड़ लाभार्थियों को 51,185 जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से प्रतिमाह मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।


ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों की जानकारी दर्ज कर आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र , परिवार का फोटो (JPG/JPEG फॉर्मेट), आवेदक के हस्ताक्षर का फोटो, तथा यदि शर्तें लागू हो तो दिव्यांगता, आय या जाति प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी। आवेदन जमा करने के बाद रेफरेंस नंबर मोबाइल पर एसएमएस के जरिए प्राप्त होगा, जिससे आवेदन की स्थिति को ट्रैक किया जा सकेगा। ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाने की सुविधा आम लोगों के समय और संसाधनों की बचत करेगी, साथ ही राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाएगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी पात्र लोगों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।