Vaibhav Suryavanshi: भारतीय टीम संग इंग्लैंड चलें वैभव सूर्यवंशी, अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करेंगे गेंदबाजों की धुलाई Bihar Crime News: बिहार में ऑन ड्यूटी MVI पर जानलेवा हमला, वाहन जांच के दौरान ट्रक ड्राइवर ने की मारपीट Bihar Crime News: बिहार में ऑन ड्यूटी MVI पर जानलेवा हमला, वाहन जांच के दौरान ट्रक ड्राइवर ने की मारपीट BPSC Teacher: शिक्षक बनते ही बढ़ाई दहेज की डिमांड, अब शिक्षा विभाग की भुगतेंगे कार्रवाई Bihar Crime News: बिहार में बालू माफिया के हौसले बुलंद, NGT की रोक के बावजूद अवैध खनन जारी; पुलिस और माफिया के बीच टकराव टला पुलिस संघ के पूर्व नेता इस बार फंसे...जा सकती है नौकरी ! निलंबन के बाद SP ने शुरू कराई विभागीय जांच, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट लगाने का खेल उजागर Chatgpt: ChatGPT बन गया डिजिटल वकील, दिलवाया 2 लाख का रिफंड – जानिए पूरी कहानी Bihar Crime News: पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप, पटना में जमीन कब्जा करने के लिए दे रहे धमकी Bihar Crime News: पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप, पटना में जमीन कब्जा करने के लिए दे रहे धमकी Dr. APJ Abdul Kalam Biopic: धनुष निभाएंगे 'मिसाइल मैन' का रोल, लोगों ने कहा "लाजवाब कास्टिंग इसे कहते हैं"
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 22 May 2025 10:41:24 AM IST
- फ़ोटो Google
Bihar police transfer court stay: बिहार पुलिस के 19858 सिपाहियों के बड़े पैमाने पर किए गए अंतर-जिला तबादले पर अब पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक वकील अवनीश कुमार द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई गई।
याचिका में बताया गया था कि यह तबादले बिना किसी वैध ट्रांसफर पॉलिसी के किए गए हैं। वर्ष 2022 में पुरानी स्थानांतरण नीति को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अब तक कोई नई नीति लागू नहीं की गई है।बता दे कि कोर्ट ने प्राथमिक तौर पर माना कि इतने बड़े स्तर पर तबादले बिना उचित प्रक्रिया के करना उचित नहीं है। इसी आधार पर फिलहाल आदेश पर आस्थायी रोक लगा दी गई है।
उल्लेखनीय है कि 5 मई को बिहार पुलिस मुख्यालय ने 19858 सिपाहियों का एक साथ तबादला किया था और 15 दिनों के अंदर उन्हें नए जिले में योगदान देने का आदेश दिया गया था।