1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 22 May 2025 10:41:24 AM IST
- फ़ोटो Google
Bihar police transfer court stay: बिहार पुलिस के 19858 सिपाहियों के बड़े पैमाने पर किए गए अंतर-जिला तबादले पर अब पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक वकील अवनीश कुमार द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई गई।
याचिका में बताया गया था कि यह तबादले बिना किसी वैध ट्रांसफर पॉलिसी के किए गए हैं। वर्ष 2022 में पुरानी स्थानांतरण नीति को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अब तक कोई नई नीति लागू नहीं की गई है।बता दे कि कोर्ट ने प्राथमिक तौर पर माना कि इतने बड़े स्तर पर तबादले बिना उचित प्रक्रिया के करना उचित नहीं है। इसी आधार पर फिलहाल आदेश पर आस्थायी रोक लगा दी गई है।
उल्लेखनीय है कि 5 मई को बिहार पुलिस मुख्यालय ने 19858 सिपाहियों का एक साथ तबादला किया था और 15 दिनों के अंदर उन्हें नए जिले में योगदान देने का आदेश दिया गया था।