ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: CBI की विशेष अदालत में सृजन घोटाले का ट्रायल शुरू, पूर्व DM बीरेन्द्र यादव आरोप तय Bihar News: अब बिहार सरकार नहीं बनाएगी नेशनल हाईवे, निर्माण और मरम्मत का जिम्मा NHAI के हवाले Bihar News: बिहार-झारखंड के इन शहरों के बीच फिर होगा स्पेशल ट्रेन का परिचालन, यात्रियों के लिए बड़ी राहत Bihar News: पटना में युवक की आत्महत्या से मची सनसनी, जांच में जुटी पुलिस Bihar News: बिहार के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, बाढ़ का संकट और भी गहराया.. सहरसा में रुई के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू अरवल में इनोवा कार से 481 लीटर अंग्रेज़ी शराब बरामद, पटना का तस्कर गिरफ्तार Bihar Crime News: कारोबारी की चाकू मारकर हत्या, गले और चेहरे पर 15 से अधिक वार; पैसों के विवाद में हत्या की आशंका Bihar Crime News: कारोबारी की चाकू मारकर हत्या, गले और चेहरे पर 15 से अधिक वार; पैसों के विवाद में हत्या की आशंका Bihar Crime News: बिहार में पेशी के दौरान कोर्ट कैंपस से कैदी फरार, पुलिस ने घर से दबोचा

Bihar Traffic Challan: बिहार में यातायात नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी, अबतक नहीं किया यह काम तो जरूर करा लें, नहीं तो कटेगा मोटा चालान

Bihar Traffic Challan: बिहार में आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट न कराने पर अब कट सकता है भारी चालान। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को जल्द से जल्द मोबाइल नंबर अपडेट कराने की अपील की है।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Tue, 05 Aug 2025 06:36:25 PM IST

Bihar Traffic Challan

प्रतिकात्मक - फ़ोटो google

Bihar Traffic Challan: राज्य के वाहन मालिकों के लिए जरुरी खबर है। अगर आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो आपका चालान बन सकता है। परिवहन विभाग ने सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए आरसी और डीएल में मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। 


पटना जिला परिवहन कार्यालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, जिले में 6 लाख 13 हजार 929 वाहनों के आरसी में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं हैं। इसके कारण ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर भेजे गए ई-चालान वाहन मालिकों तक नहीं पहुंच पाते, जिससे जुर्माना समय पर जमा नहीं होता और यह बढ़ता चला जाता है।


मोबाइल नंबर अपडेट करना जरुरी क्यों?

डीटीओ के अनुसार, मोबाइल नंबर अपडेट होने से वाहन मालिकों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, टैक्स, बीमा, चालान और वाहन ट्रांसफर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तुरंत मिलेगी। यह मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ताकि गलत नंबर या पता के कारण किसी अन्य व्यक्ति को चालान भेजे जाने की संभावनाएं खत्म हो। यदि आधार कार्ड और आरसी में नाम अलग-अलग हैं, तो वाहन मालिक को डीटीओ कार्यालय में आवेदन देकर इसे ठीक कराना होगा।


कैसे और कहां कराएं अपडेट?

मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए भारतीय राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) की ओर से तीन महीने की समय सीमा निर्धारित है। वाहन मालिक परिवहन विभाग के पोर्टल या नजदीकी डीटीओ कार्यालय में जाकर नि:शुल्क मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं।