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मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से HC का इनकार..लेकिन BPSC को देना होगा इन आरोपों का जवाब

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पीटी परीक्षा पर रोक लगाने के लिए जो याचिकाएं दाखिल हुई है उसपर विस्तृत सुनवाई की जाएगी।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Sat, 08 Mar 2025 09:32:10 AM IST

मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से HC का इनकार..लेकिन BPSC को देना होगा इन आरोपों का जवाब

- फ़ोटो Google

Bihar News : बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पीटी परीक्षा पर रोक लगाने के लिए जो याचिकाएं दाखिल हुई है उसपर विस्तृत सुनवाई की जाएगी, लेकिन ंमुख्य परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी। कोर्ट ने याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर बीपीएससी को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।


कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थसारथी की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान साफ कर दिया कि मुख्य परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी। हालांकि याचिकाओं में उठाए गए आरोप गंभीर हैं। इसलिए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। शुक्रवार को हाईकोर्ट में 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पीटी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आंशिक सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने कहा सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। शनिवार से हाईकोर्ट में होली की छुट्टी हो रही है। इसलिए अब अगली सुनवाई 18 मार्च को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने बीपीएससी को याचिका में उठाए गए सवाल पर बिंदुवार हलफनामा दायर करने को कहा है।


बता दें कि एक लीगल फोरम की ओर से दायर लोकहित याचिका में 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि कुछ विशेष छात्रों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पीटी परीक्षा से पहले आयोग ने निजी कोचिंग संस्थानों को बुलाकर परीक्षा से जुड़े मामलों पर विचार-विमर्श किया। ऐसा देश में पहली बार हुआ है, क्योंकि परीक्षा से पहले गोपनीय जानकारी साझा नहीं की जाती है।