Bihar News: करप्शन केस में छापेमारी कर सुस्त पड़ा 'विजिलेंस'..अब साख पर सवाल ! शिक्षा विभाग ने DEO को क्लिनचिट दिया, पाक साफ बताया...

तत्कालीन डीईओ मिथिलेश कुमार को शिक्षा विभाग ने क्लिनचिट दे दिया है। निगरानी ब्यूरो ने 2023 में डीए केस दर्ज किया था, लेकिन अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। विभागीय जांच में सभी आरोप अप्रमाणित पाए गए,

1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Fri, 21 Nov 2025 01:09:01 PM IST

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विजिलेंस रेड के समय की तस्वीर - फ़ोटो Google

Bihar News: शिक्षा विभाग के जिस अधिकारी के खिलाफ निगरानी ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस किया. पटना से लेकर सिवान तक छापेमारी की. शिक्षा विभाग ने उन्हें क्लिनचिट दे दिया है. शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप सही नहीं हैं. लिहाजा इन्हें आरोप मुक्त किया जाता है. 

निगरानी ब्यूरो की सुस्ती....शिक्षा विभाग ने आरोपी डीईओ को दिया क्लिनचिट 

बता दें, निगरानी ब्यूरो ने 6 दिसंबर 2023 को सिवान के डीईओ मिथिलेश कुमार के खिलाफ धार-13(2) RW 13(1)(B) PC ACT 1988 (amended 2018) के तहत केस दर्ज किया था. ब्यूरो की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है, उसमें इस केस में चार्जशीट दाखिल नहीं करने का उल्लेख है. इधर शिक्षा विभाग ने संचालन पदाधिकारी से रिपोर्ट के आधार पर आरोपी अधिकारी को आरोप मुक्त कर दिया है. इस तरह से निगरानी ब्यूरो सवालों के घेरे में आ गया है. हालांकि केस खत्म नहीं हुआ है, न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन है. 

संचालन पदाधिकारी की जांच में नहीं मिला आय से अधिक संपत्ति

सिवान जिले के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार के खिलाफ निगरानी ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया था. इसके बाद निगरानी टीम ने डीईओ मिथिलेश कुमार के सिवान से लेकर पटना तक छापेमारी की थी. डीए केस में रेड होने के बाद शिक्षा विभाग ने 12 दिसंबर 2023 को आरोपी डीईओ मिथिलेश कुमार को सस्पेंड कर दिया था. इसके बाद 6 दिसंबर 2024 के प्रभाव से मिथिलेश कुमार के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गई। विभाग के संयुक्त सचिव सुनील कुमार को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया. इनके खिलाफ कुल तीन आरोप थे. जिसमें दूसरे नंबर पर निगरानी थाना कांड सं- 36/2023 से संबंधित आरोप थे. इसी बीच मिथिलेश कुमार 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत हो गए। इसके बाद इनके खिलाफ जारी अनुशासनिक कार्यवाही को पेंशन नियमावली के तहत कार्यवाही में बदल दी गई। 

निदेशक(प्रशासन) ने जारी किया आदेश 

मिथिलेश कुमार के खिलाफ आरोपों के संबंध में संचालन पदाधिकारी ने सभी तीन आरोपों को अप्रमाणित बता दिया. आय से अधिक संपत्ति मामले में भी जांच अधिकारी ने पाया कि आरोप सही नहीं हैं. विभाग की तरफ से इस संबंध में दुबारा रिपोर्ट देने को कहा गया. संचालन पदाधिकारी ने फिर से वही रिपोर्ट किया, इसके बाद शिक्षा विभाग ने तत्कालीन डीईओ मिथिलेश कुमार के खिलाफ आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया. विभाग के निदेशक (प्रशासन) ने 19 नवंबर को मिथिलेश कुमार को सभी आरोपों से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त कर दिया. 


निगरानी ब्यूरो की रिपोर्ट..जिसमें चार्जशीट दाखिल करने वाला कॉलम खाली