ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Politics: ‘महागठबंधन में सबकुछ तय, जल्द होगी सीटों की घोषणा’ सीट शेयरिंग पर मुकेश सहनी का बड़ा दावा Bihar Politics: ‘महागठबंधन में सबकुछ तय, जल्द होगी सीटों की घोषणा’ सीट शेयरिंग पर मुकेश सहनी का बड़ा दावा BIHAR NEWS : बस की छत पर सवार दो यात्री करंट से झुलसे, हालत गंभीर कैमूर में भीषण जाम से लोग परेशान: मोहनिया से टोल प्लाजा तक NH-19 पर घंटों फंसे वाहन चालक Bihar Crime News: बिहार में नाबालिग लड़के ने चाकू मारकर की लड़की की हत्या, एकतरफा प्यार में वारदात को दिया अंजाम Bihar Crime News: बिहार में नाबालिग लड़के ने चाकू मारकर की लड़की की हत्या, एकतरफा प्यार में वारदात को दिया अंजाम Navi Mumbai Airport : प्रधानमंत्री मोदी ने किया नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन , जानें कब और कहां के लिए शुरू होंगी फ्लाइट? Bihar Crime News: आदर्श आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में बिहार पुलिस, दियारा इलाके में अवैध हथियार फैक्ट्री का किया खुलासा Bihar Crime News: आदर्श आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में बिहार पुलिस, दियारा इलाके में अवैध हथियार फैक्ट्री का किया खुलासा Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 में मालती चाहर की वाइल्ड कार्ड एंट्री से मचा धमाल, घर में बदल गए रिश्तों के समीकरण

Bihar Election 2025: चुनाव आयोग ने जारी की 2003 की वोटर लिस्ट, वेरिफिकेशन के लिए इन लोगों को नहीं देने होंगे कोई दस्तावेज

Bihar Election 2025: चुनाव आयोग ने 2003 की मतदाता सूची को ऑनलाइन अपलोड कर दिया है। इससे 4.96 करोड़ मतदाताओं को अब दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Tue, 01 Jul 2025 03:05:51 PM IST

Bihar Election 2025

प्रतिकात्मक - फ़ोटो google

Bihar Election 2025: बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर छिड़े विवाद के बीच चुनाव आयोग ने वर्ष 2003 की विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी मतदाता सूची को आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर सार्वजनिक कर दिया है। 


चुनाव आयोग की इस पहल से करीब 4.96 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में काफी सहूलियत मिलेगी। चुनाव आयोग द्वारा 24 जून 2025 को जारी निर्देश के अनुसार, अब यदि किसी मतदाता के पिता या माता का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, तो उस व्यक्ति को वेरिफिकेशन के लिए कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी।


आयोग के निर्देश के अनुसार, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यह सूची बीएलओ को हार्ड कॉपी में उपलब्ध हो और वेबसाइट पर भी सार्वजनिक रूप से मौजूद रहे, ताकि कोई भी मतदाता इसे गणना प्रपत्र  के साथ दस्तावेज प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सके।


इस नई व्यवस्था के तहत, जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हैं, उन्हें अब सिर्फ सूची से विवरण सत्यापित कर गणना फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इससे मतदाताओं और बीएलओ दोनों को प्रक्रिया में सरलता और पारदर्शिता मिलेगी।