1st Bihar Published by: First Bihar Updated Oct 29, 2025, 1:33:38 PM
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Asaram Bail News : यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आसाराम की ओर से उपचार के लिए पेश की गई रेगुलर जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है. उस याचिका पर आज हुई सुनवाई के बाद उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. आसाराम को 6 माह की अंतरिम जमानत मिली है. फिलहाल आसाराम का आरोग्य निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है. आसाराम रेगुलर जमानत के लिए लंबे समय से जद्दोजहर कर रहा था।
आसाराम के केस की सुनवाई बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की डिवीजन बेंच में हुई। आसाराम की अवस्था को देखते हुए उसकी ओर से रेगुलर जमानत के लिए आवेदन किया गया था। हालांकि आसाराम को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से इलाज के लिए पूर्व में विशेष अंतरिम जमानत मिल चुकी है। आसाराम रेगुलर जमानत याचिका के लिए कई बरसों से कोशिश कर रहा था। लेकिन हर बार उसकी याचिका विभिन्न ग्राउंड पर खारिज होती रही है।
ज्ञात हो कि आसाराम बापू एक आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनका असली नाम आसूमल थाऊमल सिरुमलानी है। उन्हें उनके भक्तों द्वारा “बापू” कहा जाता है। वे 2013 में एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में दोषी पाए गए थे और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फिलहाल, वह जोधपुर जेल में हैं।