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BIHAR: नकली मुद्रा मामले में मनीष कुमार सिंह दोषी करार, विशेष एटीएस न्यायालय ने सुनाई 6 साल की सजा

पटना की एटीएस अदालत ने नकली मुद्रा मामले में मनीष कुमार सिंह को दोषी मानते हुए 6 वर्ष की कैद और ₹4000 जुर्माने की सजा सुनाई।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 04 Aug 2025 07:21:27 PM IST

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ATS स्पेशल कोर्ट का फैसला - फ़ोटो GOOGLE

PATNA: आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) की विशेष न्यायालय ने नकली मुद्रा और आतंकवाद से संबंधित आपराधिक पर सुनवाई करते हुए आरोपी मनीष कुमार सिंह को सजा सुनाई। भारतीय दंड संहिता की धारा 489(B) के तहत 6 साल कारावास और धारा 489 (C) के तहत 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गयी। साथ ही 4 हजार रूपया आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया। 


आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस), बिहार, पटना द्वारा दर्ज थाना कांड संख्या 03/2015 में विचारोपरांत अभियुक्त मनीष कुमार सिंह को माननीय विशेष न्यायालय (एटीएस), पटना ने दोषी करार दिया। दिनांक 01 अगस्त 2025 को दोष सिद्ध होने के बाद आज, दिनांक 04 अगस्त 2025 को कोर्ट ने सजा सुनाई।


कोर्ट ने यह फैसला नकली मुद्रा (FICN) और आतंकवाद से संबंधित आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सतर्कता और न्यायपालिका की संवेदनशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह सख्त कार्रवाई समाज में असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश भी है कि ऐसी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।