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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 13 Jun 2025 07:10:00 AM IST
प्रतीकात्मक - फ़ोटो Google
Patna News: पटना में चल रही भीषण गर्मी और उच्च तापमान को देखते हुए जिला दंडाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत, 13 जून से 16 जून 2025 तक जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर सुबह 11:00 बजे के बाद प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियां सुबह 10:00 बजे के बाद बंद रहेंगी।
जिला दंडाधिकारी ने कोचिंग संस्थानों के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोचिंग सेंटरों में सुबह 11:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक कोई शैक्षणिक गतिविधि नहीं होगी। हालांकि, शाम 4:30 बजे के बाद कोचिंग संस्थान अपनी कक्षाएं संचालित कर सकते हैं। यह आदेश 12 जून 2025 को जारी किया गया और 13 जून से प्रभावी होगा। यह कदम बच्चों को दोपहर की तपती गर्मी और लू से बचाने के लिए उठाया गया है, क्योंकि उच्च तापमान से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, वरीय पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल दंडाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और थानाध्यक्षों को सूचित किया गया है ताकि इसकी सख्ती से पालना हो। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी को भी इस आदेश को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कदम हाल के दिनों में पटना में 40°C से ऊपर दर्ज किए गए तापमान को देखते हुए लिया गया है, जिसने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है।
नागरिकों, विशेषकर अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने दें और इस आदेश का पालन करें। स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी कक्षाओं को सुबह जल्दी या शाम को आयोजित करें। यह आदेश बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है और गर्मी के प्रकोप को कम करने में मदद करेगा। अगर आपके क्षेत्र में आदेश का उल्लंघन हो रहा है, तो कृपया नजदीकी प्रशासनिक कार्यालय में शिकायत दर्ज करें।