BIHAR ELECTION : बिहार चुनाव को लेकर सुरक्षाबलों की तैनाती शुरू, 1800 कंपनियों के जिम्मे होगी सुरक्षा की कमान Bollywood Web Series Controversy: शाहरुख खान, गौरी खान, रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स को दिल्ली हाईकोर्ट का समन, जानिए.. क्या है आरोप? Bollywood Web Series Controversy: शाहरुख खान, गौरी खान, रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स को दिल्ली हाईकोर्ट का समन, जानिए.. क्या है आरोप? Skin Care Before Diwali: दिवाली सफाई के बीच कैसे बचाएं अपनी स्किन? जानिए आसान घरेलू उपाय Patna news: पटना एयरपोर्ट पर पकड़ी गई संदिग्ध महिला, बैग से मिली ऐसी चीज; देखकर दंग रह गए CISF के जवान Patna news: पटना एयरपोर्ट पर पकड़ी गई संदिग्ध महिला, बैग से मिली ऐसी चीज; देखकर दंग रह गए CISF के जवान PATNA METRO : पटना मेट्रो सेवा शुरू: पहले दिन 5 हजार यात्रियों ने लिया सफर, जानिए कितनी हुई आमदनी Karwa Chauth 2025: इन सामग्री के बिना अधूरी रह जाती है करवा चौथ की पूजा, जानें कब दिखेगा चांद? Pawan Singh: ज्योति सिंह से विवाद के बाद पहली बार सामने आए पवन सिंह, जानिए.. क्या बोले पावर स्टार? Pawan Singh: ज्योति सिंह से विवाद के बाद पहली बार सामने आए पवन सिंह, जानिए.. क्या बोले पावर स्टार?
1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Mon, 06 Oct 2025 02:14:43 PM IST
- फ़ोटो File
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त आज शाम 4 बजे से चुनाव का शेड्यूल जारी करेंगे। इसके साथ ही राज्य में आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 22 नवंबर 2025 से पहले संपन्न कराए जाएंगे, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल इसी दिन समाप्त हो रहा है।
क्या आप जानते हैं कि एक आम नागरिक भी चुनाव लड़ सकता है? भारतीय संविधान हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें और प्रक्रियाएं तय की गई हैं। बहुत कम लोगों को पता होता है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है।
सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए 10 हजार और SC/ST वर्ग के उम्मीदवार के लिए पांच हजार रुपए सिक्योरिटी के तौर पर डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। यह डिपॉजिट नामांकन पत्र दाखिल करते समय जमा करना होता है। यह व्यवस्था जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत लागू है। अगर किसी उम्मीदवार को बहुत कम वोट मिलते हैं, तो यह राशि जब्त कर ली जाती है। लेकिन यदि उम्मीदवार को पर्याप्त वोट मिलते हैं, तो यह राशि वापस की जा सकती है।
चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके तहत उम्मीदवार को एक नामांकन फॉर्म भरना होता है जिसमें पूरा नाम, पता, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, संपत्ति का विवरण, यदि कोई आपराधिक मामला लंबित हो तो उसकी जानकारी देना अनिवार्य होता है।
राजनीतिक पार्टी से उम्मीदवार होने पर केवल 1 प्रस्तावक की जरूरत होती है। स्वतंत्र उम्मीदवार होने पर कम से कम 10 प्रस्तावक जरूरी हैं, और सभी को उसी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। नामांकन दाखिल करने के बाद, रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवार के सभी दस्तावेजों की जांच करता है।
अगर सभी विवरण सही पाए जाते हैं, तो नामांकन स्वीकृत कर लिया जाता है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की सियासत पूरी तरह से गर्म है। आज शाम जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा, जिसके बाद चुनावी सरगर्मियां और भी तेज़ हो जाएंगी।