ब्रेकिंग न्यूज़

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 में मालती चाहर की वाइल्ड कार्ड एंट्री से मचा धमाल, घर में बदल गए रिश्तों के समीकरण Patna News: पटना में चुनाव से पहले गाड़ी से लाखों रुपए बरामद, वाहन चेकिंग के दौरान मिली सफलता Patna News: पटना में चुनाव से पहले गाड़ी से लाखों रुपए बरामद, वाहन चेकिंग के दौरान मिली सफलता Road Accident In Bihar: पटना में दर्दनाक सड़क हादसे में दो की मौत, दो घायल Rohit Sharma Statement: गिल के वनडे कप्तान बनने पर पहली बार बोले रोहित,गौतम गंभीर और अगरकर को लेकर भी किया खुलासा Bihar Crime News: पटना के प्रेमी जोड़े की यूपी में बेरहमी से हत्या, युवती के भाई पर हत्या का आरोप Bihar Crime News: पटना के प्रेमी जोड़े की यूपी में बेरहमी से हत्या, युवती के भाई पर हत्या का आरोप Bihar BEd CET 2025 : बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड; जानिए कितने नंबर की होगी परीक्षा पूर्णिया में विद्या विहार क्रिकेट अकादमी की ओर से रमेश चंद्र मिश्रा मेमोरियल स्कूल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ, 23 नवम्बर को ग्रैंड फाइनल Atal Pension Yojna New Rule: बदल गया अटल पेंशन योजना का नियम, क्या आपने भी नहीं किया अपडेट; यहां देखें डिटेल

Delhi Election 2025: दिल्लीवासियों को नहीं मिलेगी शराब, सरकार ने ड्राई डे किया घोषित; जानें क्या है नियम

Delhi Election 2025: दिल्ली सरकार ने मतदान के दिन तीन से पांच फरवरी और आठ फरवरी को नतीजे घोषित होने तक दिल्ली में शराब की दुकानें और शराब परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान बंद रखने का आदेश दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि ...

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 22 Jan 2025 07:45:17 AM IST

Delhi Election 2025:

दिल्ली में शराब की दुकानें बाद - फ़ोटो SOCIAL MEDIA

Delhi Election 2025: दिल्ली सरकार ने मतदान के दिन तीन से पांच फरवरी और आठ फरवरी को नतीजे घोषित होने तक दिल्ली में शराब की दुकानें और शराब परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान बंद रखने का आदेश दिया है। इसको लेकर जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ड्राई डे के दौरान किसी भी शराब की दुकान होटल रेस्तरां क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले प्रतिष्ठानों को किसी को भी शराब बेचने की अनुमित नहीं है।


दरअसल, दिल्ली उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा हाल ही में जारी एक गजट अधिसूचना में 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में मतदान के दिन और मतगणना के दिन विभिन्न उत्पाद लाइसेंस के लिए उत्पाद शुल्क नियम-2010 के तहत "शुष्क दिन" घोषित किया गया है। आदेश दिया गया है कि विधानसभा चुनाव के 3 फरवरी की शाम 6 बजे से 5 फरवरी की शाम 6 बजे तक (मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान ) ड्राई डे मनाया जाएगा और फिर 8 फरवरी को मतगणना का दिन होगा।


वहीं, इस अधिसूचना में कहा गया है कि शुष्क दिनों के दौरान, किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले प्रतिष्ठानों को किसी को भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि गैर-स्वामित्व वाले क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां और किसी के द्वारा चलाए जाने वाले होटल, भले ही उन्हें शराब रखने और आपूर्ति के लिए विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस जारी किए गए हों, उन्हें भी शराब परोसने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।